MCQ
Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana (Rajasthan) MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana (Rajasthan) के 5 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की पात्रता के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए: 1. आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए। 2. पात्र आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
दोनों कथन स्पष्ट पात्रता शर्तें बताते हैं। योजना राजस्थान के निवासी युवाओं के लिए है और निर्धारित आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है। निवास और आयु की शर्तें साथ लागू होती हैं; इनमें से केवल एक शर्त पूरी करना आधिकारिक आर्थिक समीक्षा में बताई गई पूरी पात्रता को नहीं दर्शाता।
प्र.2मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के मुख्य वित्तीय लाभों का सही समूह कौन-सा है?
सहायता के तीन सत्यापित मुख्य लाभ हैं—पात्र ऋण पर राज्य 100% ब्याज अनुदान देता है, मार्जिन मनी में मदद करता है और लागू ऋण-गारंटी शुल्क लौटाता है। इसलिए यह बिना शर्त नकद राशि देने के बजाय संस्थागत ऋण की लागत और शुरुआती अड़चनें घटाती है।
प्र.3आवेदक श्रेणियों को विनिर्माण क्षेत्र की अधिकतम ऋण सीमा से मिलाइए: 1. कक्षा 8 से 12 पास; 2. स्नातक, औद्योगिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्रधारी या अधिक योग्य। सही जोड़ा कौन-सा है?
विनिर्माण उद्यम के लिए कक्षा 8 से 12 पास आवेदक को अधिकतम ₹7.5 लाख तक पात्र ऋण मिल सकता है। स्नातक, औद्योगिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्रधारी या अधिक योग्य आवेदक के लिए यह सीमा ₹10 लाख है। ₹3.5 लाख और ₹5 लाख की सीमाएं सेवा और व्यापार क्षेत्र की हैं, इसलिए केवल पहला विकल्प सही मिलान देता है।
प्र.4कक्षा 12 पास आवेदक विनिर्माण इकाई लगाना चाहता है, जबकि स्नातक आवेदक सेवा उद्यम शुरू करना चाहता है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में दोनों की क्रमशः अधिकतम पात्र ऋण सीमाएं क्या हैं?
ऋण सीमा शिक्षा और उद्यम क्षेत्र, दोनों पर निर्भर करती है। कक्षा 8-12 पास आवेदक को विनिर्माण के लिए अधिकतम ₹7.5 लाख मिल सकते हैं, जबकि स्नातक आवेदक को सेवा या व्यापार के लिए अधिकतम ₹5 लाख मिल सकते हैं। ₹10 लाख की अधिक सीमा तभी लागू होती है, जब स्नातक श्रेणी का आवेदक विनिर्माण प्रस्ताव रखे।
प्र.5राजस्थान सरकार का कौन-सा विभाग मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू करता है?
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना राजस्थान की ऋण-आधारित स्वरोजगार पहल है, जिसे उद्योग एवं वाणिज्य विभाग लागू करता है। ऋण बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएं देती हैं, पर योजना का विभागीय दायित्व उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के पास ही रहता है।
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