Q1. भारत के संविधान के अनुसार, भारत संघ में किसी राज्य का नाम किसके द्वारा बदला जा सकता है?
Explanation
भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद कानून बनाकर नए राज्य बना सकती है और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाएं या नाम बदल सकती है। राष्ट्रपति की भूमिका प्रक्रिया में ज़रूरी है, क्योंकि विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश होता है और संबंधित राज्य विधानमंडल से मत मांगा जाता है, लेकिन अंतिम विधायी शक्ति संसद के पास रहती है। राज्यपाल किसी राज्य का नाम नहीं बदल सकता। मंत्रिमंडलीय समिति कार्यपालिका के भीतर सलाह दे सकती है, पर संविधान के तहत यह शक्ति उसके पास नहीं है।
