Q1. राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा का प्रावधान भारत के संविधान में किसके अंतर्गत शामिल है?
Explanation
संविधान का अनुच्छेद 49 राज्य को निर्देश देता है कि राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा की जाए। यह अनुच्छेद भाग चार में है, जहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों में भारत की समृद्ध विरासत को सँजोने का व्यापक नागरिक कर्तव्य आता है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों वाली खास भाषा अनुच्छेद 49 की है। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रताओं से जुड़े हैं, और न्यायिक पुनरावलोकन अदालतों की संवैधानिक जाँच की शक्ति है।
