केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीज अधिनियम 2026 और संशोधित कीटनाशक अधिनियम 2026 की घोषणा की। 1966 के कानून को आधुनिक बनाने के लिए प्रस्तावित नया बीज अधिनियम हर बीज पैकेट पर QR कोड अनिवार्य करेगा। इससे किसान बीज के उत्पादन से बिक्री तक की पूरी जानकारी पा सकेंगे—बीज कहाँ पैदा हुआ, किस विक्रेता ने उसकी आपूर्ति की और उसे किसने बेचा। नकली या घटिया बीज बेचने पर जुर्माना बढ़ाकर ₹30 लाख और कारावास की अवधि अधिकतम 3 वर्ष करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित व्यवस्था में हर बीज कंपनी का पंजीकरण अनिवार्य होगा। किसानों के अपने बीज बोने और स्थानीय स्तर पर दूसरे किसानों के साथ बीज साझा करने के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अप्रैल 2026 तक सरकार ने कहा था कि वह बीज अधिनियम और कीटनाशक अधिनियम में अधिक कड़े प्रावधान तैयार कर रही है। राजस्थान के कृषि क्षेत्र में राज्य के 62% कार्यबल को रोजगार मिलता है और गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले इन प्रावधानों से इस क्षेत्र को काफी लाभ हो सकता है।