केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीज अधिनियम 2026 और संशोधित कीटनाशक अधिनियम 2026 की घोषणा की। 1966 के कानून को बदलने वाला नया बीज अधिनियम हर बीज पैकेट पर QR कोड अनिवार्य करता है, ताकि किसान पूरी श्रृंखला का पता लगा सकें — बीज कहां उत्पादित हुआ, किस डीलर ने आपूर्ति की और किसने बेचा। नकली या घटिया बीज बेचने पर जुर्माना ₹30 लाख तक बढ़ाया गया है और 3 वर्ष तक कारावास का प्रावधान है।

अब हर बीज कंपनी का पंजीकरण अनिवार्य होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों के अपने बीज बोने और स्थानीय स्तर पर अन्य किसानों के साथ बीज साझा करने के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। केंद्र बजट सत्र में बीज अधिनियम 2026 पेश करने की योजना बना रहा है। राजस्थान का कृषि क्षेत्र, जो राज्य के 62% कार्यबल को रोजगार देता है, गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों से काफी लाभान्वित होगा।