प्रकाशित: 30 सितंबर 2025PIBअर्थव्यवस्था
GST 2.0 सुधार शुरू: स्लैब को दो मुख्य दरों 5% और 18% में सरल किया गया
3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं GST परिषद बैठक के बाद अगली पीढ़ी के GST 2.0 सुधार 22 सितंबर 2025 से लागू हुए। इन सुधारों में कर स्लैब को चार दरों (5%, 12%, 18%, 28%) से घटाकर मुख्य रूप से दो स्लैब 5% और 18% तक सरल किया गया। अहितकर और विलासिता वस्तुओं के लिए 28% की जगह नया 40% स्लैब लागू किया गया।
सुधारों के तहत 12% स्लैब की 99% वस्तुएं 5% में आईं और 28% स्लैब की 90% वस्तुएं 18% में आईं। टूथपेस्ट, प्रेशर कुकर, साइकिल और छोटी वाशिंग मशीन जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं 5% में आईं। SBI रिसर्च ने ₹70,000 करोड़ के सीधे उपभोग प्रोत्साहन और गुणक प्रभाव के साथ कुल मांग पर ₹1.98 लाख करोड़ के असर का अनुमान लगाया।
मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: जीएसटी 2.0 दर-स्लैब सरलीकरण भारत में घरेलू उपभोग एवं कुल मांग को कैसे प्रभावित करता है?
उत्तर (50 शब्द):
56वीं जीएसटी परिषद के जीएसटी 2.0 ने 1 अक्टूबर 2025 से चार स्लैब घटाकर दो — 5% एवं 18% — कर दिए, जबकि अहितकर वस्तुओं पर 40% दर रखी। 12% के 99% सामान 5% में आए, 28% के 90% सामान 18% में। एसबीआई शोध के अनुसार, उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ 70,000 करोड़ रुपये और कुल मांग पर प्रभाव 1.98 लाख करोड़ रुपये है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
GST 2.0 में क्या प्रमुख बदलाव हैं?
**GST 2.0** में भारत के GST को सरल कर **5% और 18% की दो मुख्य दरों** तक लाया गया है। **375 वस्तुओं** पर **GST बचत** योजना के तहत कर कटौती की गई।
GST 2.0 के तहत GST बचत योजना क्या है?
**GST बचत योजना** के तहत **375 वस्तुओं** पर कर राहत दी गई, जिसे FM निर्मला सीतारमण ने **अक्टूबर 2025** में शुरू किया।
GST 2.0 की जरूरत क्यों थी?
मूल GST में चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) की संरचना थी, जिससे **वर्गीकरण विवाद** और जटिलता उत्पन्न होती थी।
भारत में GST कब शुरू हुआ और GST 2.0 इसे कैसे बेहतर बनाता है?
भारत में GST **1 जुलाई 2017** को शुरू हुआ। GST 2.0 में चार स्लैब को **दो मुख्य दरों (5% और 18%)** में समेटा गया।
GST 2.0 से उपभोक्ताओं को क्या लाभ है?
उपभोक्ताओं को **375 वस्तुओं पर कर घटने** से और व्यवसायों को **अनुपालन का बोझ कम होने** से लाभ होता है।