प्रकाशित: 12 दिसंबर 2025समाचार स्रोतशासन
मंत्रिमंडल ने बीमा में 100% FDI और SHANTI विधेयक के तहत निजी क्षेत्र के लिए परमाणु क्षेत्र खोलने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 दिसंबर 2025 को दो ऐतिहासिक सुधारों को मंजूरी दी। पहला, बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2025 बीमा में FDI सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रावधान करता है।
दूसरा, मंत्रिमंडल ने भारत के परिवर्तन के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और उन्नयन (SHANTI) विधेयक — परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 को मंजूरी दी। यह भारत के कड़े विनियमन वाले परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने, 49% FDI की अनुमति देने और लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) विकास को संभव बनाने वाला प्रमुख नीतिगत बदलाव है। भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 GW परमाणु क्षमता जोड़ना है।
मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और भारत के परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने वाले शांति विधेयक के निहितार्थों का परीक्षण कीजिए।
उत्तर (50 शब्द): 13 दिसंबर 2025 को मंत्रिमंडल ने बीमा कानून संशोधन विधेयक मंजूर किया, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 74 से बढ़कर 100 प्रतिशत होगा। साथ ही शांति विधेयक परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए 49 प्रतिशत एफडीआई के साथ खोलता है। ये सुधार लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों को बढ़ावा देकर 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य रखते हैं।
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शांति विधेयक 2025 किस कानून का स्थान लेता है?
व्याख्या · सही उत्तर CSHANTI विधेयक 2025 परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और नागरिक देयता परमाणु क्षति अधिनियम, 2010 दोनों का स्थान लेता है, निजी क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा में भागीदारी की अनुमति देता है।