प्रकाशित: 10 दिसंबर 2025समाचार स्रोतशासन
NCP-SP की सुप्रिया सुले ने लोकसभा में डिसकनेक्ट का अधिकार विधेयक, 2025 पेश किया
NCP (शरदचंद्र पवार) सांसद सुप्रिया सुले ने शीतकालीन सत्र में लोकसभा में राइट टू डिसकनेक्ट बिल 2025, एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया। विधेयक में 'डिसकनेक्ट का अधिकार' देने की बात है, यानी कर्मचारी कार्य समय के बाद नियोक्ता के संदेशों या कॉल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
विधेयक में बिना भुगतान वाले ओवरटाइम की समस्या उठाई गई है, दूरस्थ कार्य के लिए नीतियाँ अनिवार्य करने का प्रावधान है, और हाइपर-कनेक्टिविटी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए काउंसलिंग और डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू करने की बात कही गई है। अनुपालन न करने वाली संस्थाओं पर कुल कर्मचारी वेतन का 1% जुर्माना है। सुले का यह तीसरा प्रयास है।
0मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: सुप्रिया सुले द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत 'राइट टू डिसकनेक्ट बिल 2025' के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
शीतकालीन सत्र में एनसीपी-एसपी सांसद सुप्रिया सुले द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी विधेयक कर्मचारियों को कार्य-घंटों के बाद नियोक्ता के संचार को अस्वीकार करने का अधिकार देता है, वह भी बिना किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के। यह दूरस्थ कार्य नीतियां, परामर्श और डिजिटल डिटॉक्स अनिवार्य करता है तथा गैर-अनुपालन पर कुल पारिश्रमिक का 1% दंड लगाता है। यह फ्रांस के 2017 कानून से प्रेरित है।
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राइट टू डिसकनेक्ट बिल 2025 लोकसभा में किस सांसद ने पेश किया?
व्याख्या · सही उत्तर ANCP (SP) सांसद सुप्रिया सुले ने राइट टू डिसकनेक्ट बिल 2025 निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया। 16वीं और 17वीं लोकसभा के बाद यह उनका तीसरा प्रयास था।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
डिसकनेक्ट का अधिकार विधेयक, 2025 किसने और कहाँ पेश किया?
एनसीपी (शरदचंद्र पवार) सांसद सुप्रिया सुले ने शीतकालीन सत्र में लोकसभा में डिसकनेक्ट का अधिकार विधेयक, 2025 निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया।
कार्य समय के बाद यह विधेयक कर्मचारियों को कौन-सा अधिकार देना चाहता है?
विधेयक डिसकनेक्ट रहने का अधिकार देता है, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी कार्य समय के बाद नियोक्ता के संदेशों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इनकार करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती।
यह विधेयक कार्यस्थल से जुड़े किन मुद्दों और पहलों को शामिल करता है?
विधेयक अवैतनिक ओवरटाइम के मुद्दे को संबोधित करता है, रिमोट कार्य के लिए नीतियाँ अनिवार्य करता है, और हाइपर-कनेक्टिविटी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए परामर्श तथा डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू करता है।
इस विधेयक से कौन-से दंड, पिछला प्रयास और अंतरराष्ट्रीय प्रेरणा जुड़े हैं?
अनुपालन न करने वाली संस्थाओं पर कुल कर्मचारी पारिश्रमिक का 1 प्रतिशत दंड लगेगा। सोलहवीं और सत्रहवीं लोकसभाओं में समान विधेयक पेश करने के बाद यह सुले का तीसरा प्रयास है, और विधेयक फ्रांस के 2017 के कानून से प्रेरित है।