प्रकाशित: 29 नवंबर 2025समाचार स्रोतटॉपिक
131वां संविधान संशोधन विधेयक: केंद्र चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत लाने से पीछे हटा
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वह तीव्र राजनीतिक विरोध के बाद शीतकालीन सत्र में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2025 पेश नहीं करेगा। विधेयक में चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत लाने, राष्ट्रपति को कानून बनाने का अधिकार देने और स्वतंत्र प्रशासक/उपराज्यपाल की नियुक्ति का प्रस्ताव था।
राज्यसभा और लोकसभा के संसदीय बुलेटिनों में 1 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र में विधेयक पेश करने का संकेत था। AAP, कांग्रेस और SAD ने इसे 'पंजाब की राजधानी छीनने की साजिश' बताकर तीखा विरोध किया। अनुच्छेद 240 में चंडीगढ़ को शामिल करने से यह बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में आ जाता।
0मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के अधीन लाने के लिए प्रस्तावित 131वें संविधान संशोधन विधेयक के संवैधानिक एवं संघीय निहितार्थों तथा केंद्र द्वारा इसे शीतकालीन सत्र में पेश करना स्थगित करने के राजनीतिक कारणों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एवं शिरोमणि अकाली दल के विरोध के बाद शीतकालीन सत्र में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2025 प्रस्तुत नहीं होगा। विधेयक में चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत लाने, राष्ट्रपति को विनियम बनाने की शक्ति देने और बिना विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों जैसी व्यवस्था प्रस्तावित थी।
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प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य चंडीगढ़ को किस अनुच्छेद के तहत लाना था?
व्याख्या · सही उत्तर Bविधेयक में चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत लाने का प्रस्ताव था, जो राष्ट्रपति को कुछ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। सरकार ने तीव्र राजनीतिक विरोध के बाद पीछे हटने का फैसला किया।