दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार साइबर सुरक्षा संशोधन नियम 2025 के तहत WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat सहित प्रमुख मैसेजिंग ऐप्स को SIM से अनिवार्य रूप से जोड़ने के निर्देश जारी किए। ऐप्स को 90 दिनों में (1 मार्च 2026 तक) अनुपालन करना होगा।

निर्देश के अनुसार पंजीकरण के लिए उपयोग किया गया SIM डिवाइस में भौतिक रूप से मौजूद और सक्रिय होना चाहिए। वेब और डेस्कटॉप संस्करणों में हर छह घंटे पर अपने-आप लॉगआउट और नए QR-कोड से लिंकिंग की व्यवस्था करनी होगी। यह कदम गुमनाम घोटालों और 'डिजिटल गिरफ्तारी' धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए है।