पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 अधिसूचित किए, जो SWM नियम 2016 की जगह लेंगे। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह लागू होंगे और स्रोत पर कचरे को चार श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य करेंगे: गीला, सूखा, स्वच्छता और विशेष देखभाल अपशिष्ट।

प्रमुख प्रावधानों में 20,000 वर्ग मीटर+ भवनों के लिए बड़े पैमाने पर कचरा पैदा करने वालों की विस्तारित जिम्मेदारी, केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल, 'प्रदूषक भुगतान' सिद्धांत पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति, और पुराने कचरा स्थलों की अनिवार्य बायोमाइनिंग शामिल है।