प्रकाशित: 7 मार्च 2026शासन
राजस्थान विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 31 साल पुरानी दो-बच्चों की शर्त समाप्त की
राजस्थान विधानसभा ने पंचायती राज और नगरपालिका कानूनों में संशोधन पारित कर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों वाली पात्रता शर्त हटा दी। 1995 में जनसंख्या नियंत्रण उपाय के रूप में शुरू किया गया यह नियम दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को पंचायत और नगरपालिका चुनाव लड़ने से रोकता था।
राज्य अधिकारियों ने कहा कि यह प्रतिबंध भेदभावपूर्ण था और जनसंख्या नियंत्रण में प्रभावी नहीं रहा। संशोधन से कुष्ठ रोग के आधार पर अयोग्यता भी हट गई है, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप है। इस सुधार से राजस्थान में लोकतांत्रिक भागीदारी व्यापक होगी।
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