प्रकाशित: 7 जनवरी 2026PIBशासन
8 जनवरी को राष्ट्रीय खेल बोर्ड (खोज-सह-चयन समिति) नियम 2026 अधिसूचित
केंद्र सरकार ने 8 जनवरी 2026 को युवा मामले और खेल मंत्रालय से राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड (सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी) नियम 2026 अधिसूचित किए। ये नियम केंद्र सरकार को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी गठित करने का अधिकार देते हैं, जिसमें खेल सचिव, खेल प्रशासन का अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति और दो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता शामिल होंगे।
इस अधिसूचना से राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू होती है। यह बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता देने और शासन, वित्तीय तथा नैतिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने वाला केंद्रीय प्राधिकरण होगा। कमेटी को लोक प्रशासन, खेल शासन और खेल कानून में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से इन पदों के लिए नामों का पैनल सिफारिश करने का काम सौंपा गया है।
ये नियम भारतीय खेल शासन में एक ऐतिहासिक सुधार हैं, क्योंकि वे दशकों पुरानी उस व्यवस्था को बदलते हैं जिसमें खेल महासंघ बहुत कम निगरानी के साथ चलते थे। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 आंशिक रूप से 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया था, जिसने खेल निकायों के सुधार के लिए कानूनी ढांचा स्थापित किया। प्रमुख प्रावधानों में महासंघ अध्यक्षों के लिए कार्यकाल सीमा, अनिवार्य चुनाव, वित्तीय ऑडिट और शासन निकायों में खिलाड़ी प्रतिनिधित्व शामिल हैं।
यह अधिसूचना वर्षों के न्यायिक हस्तक्षेप और सुधार सिफारिशों के बाद आई है। सर्वोच्च न्यायालय के कई आदेशों और न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की सिफारिशों ने भारतीय खेल निकायों में पारदर्शी, योग्यता-आधारित शासन की आवश्यकता को रेखांकित किया था, ताकि सरपरस्ती पर चलने वाली उन व्यवस्थाओं की जगह ली जा सके जो खिलाड़ी विकास और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा डालती थीं।
0मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: चर्चा करें कि राष्ट्रीय खेल बोर्ड (खोज-सह-चयन समिति) नियम 2026 राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत भारतीय खेल शासन में सुधार कैसे लाना चाहते हैं।
उत्तर (50 शब्द):
राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत 8 जनवरी 2026 को अधिसूचित ये नियम कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में खोज-सह-चयन समिति बनाते हैं। इसमें खेल सचिव, एक खेल प्रशासन विशेषज्ञ और दो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता शामिल हैं। बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों की मान्यता, कार्यकाल सीमा, अनिवार्य लेखा-परीक्षा और खिलाड़ी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा।
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राष्ट्रीय खेल बोर्ड (सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी) नियम 2026 किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किए गए?
व्याख्या · सही उत्तर Cराष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत अधिसूचित किए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राष्ट्रीय खेल बोर्ड (खोज-सह-चयन समिति) नियम 2026 क्या हैं और ये कब अधिसूचित हुए?
केंद्र सरकार ने 8 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय खेल बोर्ड (खोज-सह-चयन समिति) नियम 2026 अधिसूचित किए। ये नियम राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और दो सदस्यों के चयन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया तय करते हैं।
राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 किस कानून के तहत जारी किए गए?
ये नियम राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत जारी किए गए, जो भारत में खेल प्रशासन में सुधार करने वाला मूल कानून है। 2025 के अधिनियम ने पुराने ढाँचों की जगह ली और भारतीय खेल निकायों में पारदर्शिता, जवाबदेही और योग्यता-आधारित शासन लाने की कोशिश की।
2026 के नियमों के तहत गठित खोज-सह-चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है?
राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 के तहत कैबिनेट सचिव इस समिति की अध्यक्षता करते हैं। इस उच्च स्तरीय व्यवस्था से खेल संघ प्रमुखों का चयन सर्वोच्च सरकारी निगरानी में होता है और संस्थागत विश्वसनीयता मजबूत होती है।
राष्ट्रीय खेल निकायों के लिए खोज-सह-चयन समिति गठित करने का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और दो सदस्यों का चयन योग्यता के आधार पर, पारदर्शी ढंग से और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना है। इसका लक्ष्य खेल प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप कम करना है, जिसके कारण पहले कुप्रबंधन और खिलाड़ियों को मिलने वाली कमजोर सहायता जैसी समस्याएँ पैदा हुईं।
राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 की अधिसूचना को एक महत्वपूर्ण सुधार क्यों माना जाता है?
यह अधिसूचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 को लागू करती है और कानूनी सुधार को संस्थागत स्तर पर अमल में लाती है। भारत के खेल संघों की कमजोर शासन-व्यवस्था की लंबे समय से आलोचना होती रही है और ये नियम एक स्वतंत्र चयन तंत्र स्थापित करते हैं।