प्रकाशित: 4 दिसंबर 2025समाचार स्रोतशासन
सुप्रिया सुले द्वारा संसद में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश
राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025, एक निजी सदस्य विधेयक है, जिसे NCP सांसद सुप्रिया सुले ने शीतकालीन सत्र 2025 में भारतीय संसद में पेश किया। विधेयक का उद्देश्य कर्मचारियों को निर्धारित कार्य घंटों के बाहर काम से जुड़े ईमेल, संदेश या कॉल से अलग रहने का कानूनी अधिकार देना है, ताकि उन्हें किसी व्यावसायिक नुकसान का डर न रहे।
यह प्रस्तावित कानून यूरोपीय देशों — मुख्यतः फ्रांस (2017), पुर्तगाल, बेल्जियम और स्पेन — में पहले से लागू कानूनों पर आधारित है। भारत में यह विधेयक IT सेक्टर, BPO, फिनटेक, परामर्श और मीडिया में काम करने वाले ज्ञान-आधारित कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जिन्हें वैश्विक ग्राहकों और अलग-अलग समय क्षेत्रों के कारण चौबीसों घंटे उपलब्ध रहने की अपेक्षा का सामना करना पड़ता है।
विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं: निर्धारित कार्य घंटों के बाद कामकाजी ईमेल, संदेश और कॉल को अनदेखा करने का अधिकार; इस अधिकार के प्रयोग पर नियोक्ता की प्रतिशोधी कार्रवाई का निषेध; संगठनों में डिस्कनेक्ट नीतियों पर अनिवार्य बातचीत; और उल्लंघन के लिए निवारण तंत्र।
समर्थकों का तर्क है कि यह विधेयक डिजिटल युग में कार्यस्थल बर्नआउट, मानसिक स्वास्थ्य, कार्य-जीवन संतुलन और कर्मचारी गरिमा से जुड़ी बढ़ती चिंताओं को संबोधित करता है। आलोचक IT निर्यात क्षेत्र में कार्यान्वयन चुनौतियों और NASSCOM जैसे उद्योग निकायों की प्रतिस्पर्धात्मकता संबंधी चिंताओं की ओर इशारा करते हैं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 किसने पेश किया?
NCP सांसद सुप्रिया सुले ने शीतकालीन सत्र 2025 में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 को निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया।
किस देश ने सबसे पहले डिस्कनेक्ट का अधिकार लागू किया और कब?
फ्रांस ने 2017 में अपनी श्रम संहिता के तहत डिस्कनेक्ट का अधिकार पहले लागू किया। पुर्तगाल, बेल्जियम और स्पेन ने भी इसी तरह के प्रावधान अपनाए।
भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा?
IT, BPO, फिनटेक, परामर्श और ज्ञान-आधारित कामगारों वाले क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होंगे।
राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
प्रमुख प्रावधानों में काम के घंटों के बाद आए संचार को अनदेखा करने का अधिकार, नियोक्ता की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई पर रोक, संगठनात्मक नीतियां और निवारण तंत्र शामिल हैं।
उद्योग निकायों ने विधेयक पर क्या चिंताएं जताई हैं?
NASSCOM ने IT निर्यात सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि ग्राहकों के समय क्षेत्रों के कारण काम के घंटों के बाद भी काम करना अक्सर जरूरी होता है।