भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 10 मार्च 2026 को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2026 अधिसूचित किए। मुख्य बदलाव के तहत लाइसेंस की स्थायी वैधता शुरू की गई — FSSAI लाइसेंस और पंजीकरण अब निलंबित, रद्द या समर्पित किए जाने तक अनिश्चित काल तक वैध रहेंगे, जिससे आवधिक नवीनीकरण समाप्त हो गया। जोखिम-आधारित निरीक्षण और तृतीय-पक्ष ऑडिट प्रणाली स्थापित की गई है। स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के तहत पंजीकृत स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को अब FSSAI-पंजीकृत माना जाएगा।
FSSAI ने लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण संशोधन विनियम 2026 अधिसूचित किए, स्थायी लाइसेंस वैधता शुरू
FSSAI ने लाइसेंस नवीनीकरण खत्म कर स्थायी वैधता, जोखिम-आधारित निरीक्षण और स्ट्रीट वेंडरों के लिए मानित पंजीकरण शुरू किया।
मुख्य तथ्य
- FSSAI ने 10 मार्च 2026 को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2026 अधिसूचित किए।
- FSSAI लाइसेंस और पंजीकरण अब स्थायी वैधता वाले होंगे; वे निलंबन, रद्दीकरण या समर्पण तक वैध रहेंगे और आवधिक नवीनीकरण समाप्त हो जाएगा।
- जोखिम-आधारित निरीक्षण और तृतीय-पक्ष ऑडिट प्रणाली स्थापित की गई।
- स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 के तहत पंजीकृत स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को FSSAI-पंजीकृत माना जाएगा।
- 1 अप्रैल 2026 से संशोधित टर्नओवर सीमाएं लागू; ₹1.5 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाले खाद्य व्यवसायों को केवल FSSAI पंजीकरण कराना होगा।
- विनिर्माण व्यवसायों को उत्पादन और कच्चे माल के उपयोग का दैनिक रिकॉर्ड रखना होगा।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
FSSAI लाइसेंसिंग और पंजीकरण संशोधन विनियम, 2026 में लाइसेंस वैधता के बारे में क्या बदलाव किया गया?
10 मार्च 2026 को अधिसूचित FSSAI लाइसेंसिंग और पंजीकरण संशोधन विनियम, 2026 ने लाइसेंस की स्थायी वैधता लागू की। FSSAI लाइसेंस और पंजीकरण अब निलंबन, रद्दीकरण या समर्पण तक वैध रहेंगे, इसलिए समय-समय पर नवीनीकरण कराने की आवश्यकता समाप्त हो गई। जोखिम-आधारित निरीक्षण और तृतीय-पक्ष ऑडिट प्रणाली भी शुरू की गई।
FSSAI संशोधन विनियम, 2026 में छोटे खाद्य व्यवसायों के लिए टर्नओवर सीमा क्या है?
1 अप्रैल 2026 से लागू व्यवस्था के तहत ₹1.5 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाले खाद्य व्यवसायों को केवल FSSAI पंजीकरण चाहिए, पूर्ण लाइसेंस नहीं। विनिर्माण व्यवसायों को उत्पादन और कच्चे माल के उपयोग का दैनिक रिकॉर्ड रखना होगा।
FSSAI संशोधन विनियम, 2026 में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को कैसे मान्यता दी गई है?
स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 के तहत पंजीकृत स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को FSSAI संशोधन विनियम, 2026 के तहत FSSAI में पंजीकृत माना जाएगा। इससे अलग से FSSAI पंजीकरण कराने और दोहरा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
FSSAI लाइसेंसिंग और पंजीकरण संशोधन विनियम, 2026 में जोखिम-आधारित प्रणाली क्या है?
FSSAI 2026 संशोधन विनियमों ने खाद्य व्यवसायों के लिए जोखिम-आधारित निरीक्षण और खाद्य सुरक्षा ऑडिट की व्यवस्था शुरू की। लाइसेंस की स्थायी वैधता और 1 अप्रैल 2026 से लागू संशोधित टर्नओवर सीमाओं के साथ ये सुधार अनुपालन को आसान बनाते हैं और खाद्य सुरक्षा निगरानी को मजबूत करते हैं।
FSSAI लाइसेंसिंग और पंजीकरण संशोधन विनियम, 2026 कब अधिसूचित हुए और टर्नओवर सीमाएँ कब से लागू हैं?
FSSAI ने लाइसेंसिंग और पंजीकरण संशोधन विनियम, 2026 को 10 मार्च 2026 को अधिसूचित किया। संशोधित टर्नओवर सीमाएँ 1 अप्रैल 2026 से लागू हैं; ₹1.5 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाले खाद्य व्यवसायों को केवल FSSAI पंजीकरण चाहिए।
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