प्रकाशित: 28 जनवरी 2026PIBपर्यावरण
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अधिसूचित: 1 अप्रैल से 4 धाराओं में पृथक्करण अनिवार्य
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 अधिसूचित किए, जो SWM नियम 2016 की जगह लेंगे। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह लागू होंगे और स्रोत पर कचरे को अनिवार्य रूप से चार श्रेणियों में अलग करने की व्यवस्था करेंगे: गीला, सूखा, स्वच्छता-संबंधी और विशेष देखभाल वाला अपशिष्ट।
प्रमुख प्रावधानों में 20,000 वर्ग मीटर+ भवनों के लिए थोक अपशिष्ट उत्पादकों की विस्तारित जिम्मेदारी, केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल, 'प्रदूषक भुगतान करे' सिद्धांत पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति, और पुराने कचरा स्थलों की अनिवार्य बायोमाइनिंग शामिल है।
0मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को लागू करने में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 द्वारा लाए गए प्रमुख सुधारों का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
एमओईएफसीसी ने 28 जनवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अधिसूचित किए, 1 अप्रैल से प्रभावी, 2016 ढाँचे की जगह। गीला, सूखा, स्वच्छता और विशेष देखभाल अपशिष्ट का अनिवार्य चार-धारा पृथक्करण, 20,000 वर्ग मीटर से बड़े परिसरों के लिए ईबीडब्ल्यूजीआर, केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल, लीगेसी डंप बायोमाइनिंग और प्रदूषक भुगतान चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं।
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अभ्यास प्रश्न MCQ
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जुड़ा प्रश्नमध्यम
नागपुर नगर निगम की कचरे से कला वाली दीवार पहल किस बारे में जागरूकता बढ़ाती है?
व्याख्या · सही उत्तर Cयह पहल फेंकी हुई सामग्री से सार्वजनिक कला बनाकर स्वच्छता और पुनर्चक्रण के प्रति जागरूकता बढ़ाती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 क्या हैं?
**ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम 2026** 28-29 जनवरी 2026 को अधिसूचित हुए — इन्होंने SWM नियम 2016 की जगह ली। ये 1 अप्रैल 2026 से **स्रोत पर अपशिष्ट को 4 धाराओं में अनिवार्य रूप से अलग करना** लागू करते हैं।
SWM नियम 2026 में कचरे को 4 श्रेणियों में अलग करने की आवश्यकता क्या है?
**4 श्रेणियों में पृथक्करण**: **(1)** जैव-अपघटनीय यानी गीला कचरा, **(2)** सूखा, पुनर्चक्रण योग्य कचरा, **(3)** घरेलू खतरनाक अपशिष्ट, और **(4)** सैनिटरी अपशिष्ट।
SWM नियम 2026 कब प्रभावी होते हैं?
**SWM नियम 2026** पूरी तरह **1 अप्रैल 2026** से प्रभावी होते हैं।
SWM नियम 2026 किस मंत्रालय ने अधिसूचित किए?
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)** ने SWM नियम 2026 अधिसूचित किए।
अनिवार्य रूप से कचरे को 4 श्रेणियों में अलग करने का क्या महत्व है?
**स्रोत पर 4 श्रेणियों में पृथक्करण** से लैंडफिल का बोझ कम होता है, पुनर्चक्रण बेहतर होता है और भारत के चक्रीय अर्थव्यवस्था लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है।