पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 अधिसूचित किए, जो SWM नियम 2016 की जगह लेंगे। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह लागू होंगे और स्रोत पर कचरे को अनिवार्य रूप से चार श्रेणियों में अलग करने की व्यवस्था करेंगे: गीला, सूखा, स्वच्छता-संबंधी और विशेष देखभाल वाला अपशिष्ट।

प्रमुख प्रावधानों में 20,000 वर्ग मीटर+ भवनों के लिए थोक अपशिष्ट उत्पादकों की विस्तारित जिम्मेदारी, केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल, 'प्रदूषक भुगतान करे' सिद्धांत पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति, और पुराने कचरा स्थलों की अनिवार्य बायोमाइनिंग शामिल है।