मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने 25 मार्च 2026 के आसपास औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति-2026 लागू की, जिसका उद्देश्य राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजन करना है। नीति में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए चार मॉडलों की अनुमति दी गई है: पूर्ण निजी विकास, हाइब्रिड भूमि साझाकरण व्यवस्था और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)।

प्रमुख प्रावधान: (क) निजी पार्कों के लिए न्यूनतम 50 एकड़ क्षेत्र और कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयाँ अनिवार्य; (ख) साझा प्रवाह उपचार संयंत्र (CETP) लागत पर 50% प्रतिपूर्ति; (ग) नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग पर विद्युत शुल्क में छूट; (घ) स्टांप ड्यूटी और रूपांतरण शुल्क में रियायत; (ङ) 'राज निवेश पोर्टल' से एकल-खिड़की मंजूरी। राज्य सरकार लागत साझाकरण व्यवस्था के तहत पानी, बिजली और सड़क संपर्क जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करेगी।

यह नीति 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' और PM गति शक्ति मास्टर प्लान के अनुरूप है। यह राइजिंग राजस्थान निवेश सम्मेलन 2024 के परिणामों को मूर्त रूप देने और RIICO पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में सहायक होगी।