केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 1 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में EPFO के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर कर्मचारी नामांकन योजना – 2025 शुरू की। यह योजना 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी और नियोक्ताओं को उन कामगारों को स्वेच्छा से पंजीकृत करने का 6 महीने का अवसर देती है, जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच कार्यरत थे लेकिन EPF के दायरे से बाहर रहे। यदि पहले कटौती नहीं की गई थी तो कर्मचारी का हिस्सा पूरी तरह माफ कर दिया जाता है; नियोक्ता को केवल अपने हिस्से का अंशदान, धारा 7Q के तहत ब्याज, प्रशासनिक शुल्क और प्रति प्रतिष्ठान मात्र ₹100 का दंड देना होगा। इस योजना का लक्ष्य निर्माण, वस्त्र और लघु उद्योग क्षेत्रों में असंगठित कामगारों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा में लाना है।
EPFO ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए कर्मचारी नामांकन योजना 2025 शुरू की
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 1 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में EPFO के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर कर्मचारी नामांकन योजना – 2025 शुरू की। यह योजना 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी और नियोक्ताओं को उन कामगारों को स्वेच्छा से पंजीकृत करने का 6 महीने का अवसर देती है, जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच कार्यरत थे लेकिन EPF कवरेज से बाहर रहे। यदि पहले कटौती नहीं की गई थी तो कर्मचारी का हिस्सा पूरी तरह माफ कर दिया जाता है; नियोक्ता को केवल नियोक्ता का हिस्सा, धारा 7Q के तहत ब्याज, प्रशासनिक शुल्क और प्रति प्रतिष्ठान मात्र ₹100 का दंड देना होगा। इस योजना का लक्ष्य निर्माण, वस्त्र और लघु उद्योग क्षेत्रों में असंगठित कामगारों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा में लाना है।
मुख्य तथ्य
- EPFO ने अपने 73वें स्थापना दिवस 1 नवंबर 2025 को कर्मचारी नामांकन योजना 2025 शुरू की।
- छह माह की एमनेस्टी अवधि 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी।
- नियोक्ता जुलाई 2017 से अक्टूबर 2025 के बीच कार्यरत श्रमिकों को स्वेच्छा से पंजीकृत कर सकते हैं।
- कर्मचारी का हिस्सा पूरी तरह माफ होगा; नियोक्ता केवल अपना हिस्सा और 100 रुपये का एकमुश्त दंड देंगे।
- इस योजना का लक्ष्य निर्माण, वस्त्र और लघु उद्योग के असंगठित कामगार हैं।
- यह शुभारंभ 21 नवंबर 2025 से प्रभावी भारत की चार नई श्रम संहिताओं के अनुरूप है।
मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: भारत की विकसित होती श्रम संहिता व्यवस्था के अंतर्गत औपचारिक सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए ईपीएफओ की कर्मचारी नामांकन योजना 2025 का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
1 नवंबर 2025 को मनसुख मंडाविया ने ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस पर कर्मचारी नामांकन योजना आरंभ की। यह 1 जुलाई 2017 से कार्यरत श्रमिकों के लिए नियोक्ताओं को 30 अप्रैल 2026 तक छह माह की छूट देती है। कर्मचारी हिस्सा पूर्णतः माफ; केवल नियोक्ता अंशदान, ब्याज, प्रशासनिक शुल्क एवं 100 रुपये क्षतिपूर्ति देय।
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ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस पर कर्मचारी नामांकन योजना 2025 किसने शुरू की?
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 1 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस पर कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की शुरुआत की।
स्रोत: समाचार स्रोत
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
EPFO द्वारा शुरू की गई कर्मचारी नामांकन योजना 2025 क्या है?
कर्मचारी नामांकन योजना 2025 EPFO द्वारा 1 नवंबर 2025 को शुरू की गई 6 माह की माफी योजना है। इसके तहत नियोक्ता 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच कार्यरत उन कर्मचारियों को स्वेच्छा से EPF में पंजीकृत कर सकते हैं, जो पहले इसके दायरे से बाहर थे।
EPFO कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की वैधता अवधि क्या है?
यह योजना 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक लागू है। इस दौरान नियोक्ता पहले इसके दायरे में नहीं आए श्रमिकों को 6 माह के भीतर पंजीकृत कर सकते हैं।
कर्मचारी नामांकन योजना 2025 नियोक्ताओं को क्या वित्तीय राहत देती है?
इस योजना के तहत EPF अंशदान में कर्मचारी का हिस्सा, यदि पहले नहीं काटा गया था, पूरी तरह माफ कर दिया जाता है। नियोक्ताओं को केवल अपना हिस्सा और 100 रुपये का नियत जुर्माना देना होता है।
EPFO कर्मचारी नामांकन योजना 2025 मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर केंद्रित है?
यह योजना मुख्य रूप से निर्माण, वस्त्र और लघु उद्योग क्षेत्रों के असंगठित कामगारों पर केंद्रित है, जहाँ EPF का दायरा परंपरागत रूप से कम रहा है।
कर्मचारी नामांकन योजना 2025 किस अवसर पर और किसने शुरू की?
यह योजना केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 1 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में EPFO के 73वें स्थापना दिवस पर शुरू की।
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