संसद के शीतकालीन सत्र में पारित सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025 को 21 दिसंबर 2025 को अधिसूचित किया गया। अधिनियम में धारा 3AA के तहत भारतीय बीमा कंपनियों में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की अनुमति दी गई — यह पहले की 74% सीमा की तुलना में बड़ा उदारीकरण है। यह सुधार भारत में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए है, जो GDP के लगभग 4% पर है और वैश्विक औसत ~7% से काफी नीचे है। मुख्य प्रावधानों में पॉलिसी जारी करने के लिए ट्रैक-एंड-ट्रेस अनुपालन, धोखाधड़ी के दावों पर कड़े दंड और IRDAI की बढ़ी हुई शक्तियाँ शामिल हैं। राजस्थान जैसे ग्रामीण-प्रधान राज्यों में बीमा की कम पहुंच को देखते हुए, यह सुधार टियर-2 और टियर-3 जिलों में बीमा कवरेज बढ़ाने में सहायक होगा।