3 सितंबर 2025 को GST परिषद ने 'GST 2.0' सुधार को मंजूरी देते हुए जटिल चार-दर ढांचे (5%, 12%, 18%, 28%) को सरल दो-दर प्रणाली में बदल दिया: आवश्यक वस्तुओं पर 5% और मानक वस्तुओं व सेवाओं पर 18%, तथा विलासिता व तंबाकू उत्पादों पर 40% की दर बनाए रखी गई। 28% स्लैब की 90% वस्तुएं 18% में और 12% स्लैब की 99% वस्तुएं 5% में स्थानांतरित हुईं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की और नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हुईं। विशेषज्ञों ने GDP में 0.1% वृद्धि का अनुमान लगाया।