पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने NPS निकासी (संशोधन) विनियम, 2025 अधिसूचित किए और गैर-सरकारी अंशदाताओं के लिए एकमुश्त निकासी सीमा 60% से बढ़ाकर 80% कर दी।

इससे NPS अन्य सेवानिवृत्ति बचत साधनों की तुलना में अधिक लचीला और प्रतिस्पर्धी बना। शेष 20% का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए करना होगा। सरकारी अंशदाताओं के लिए मौजूदा 60:40 विभाजन जारी रहेगा। सितंबर 2025 तक NPS में 7.6 करोड़ से अधिक अंशदाता और ₹13.5 लाख करोड़ से अधिक की प्रबंधनाधीन संपत्ति है।