पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने NPS निकासी एवं आहरण (संशोधन) विनियम, 2025 अधिसूचित किए। इनके तहत गैर-सरकारी अंशदाताओं के लिए एकमुश्त निकासी की सीमा 60% से बढ़ाकर 80% कर दी गई। इससे अन्य सेवानिवृत्ति बचत साधनों के मुकाबले NPS अधिक लचीला और प्रतिस्पर्धी हो गया है। शेष 20% से वार्षिकी खरीदना अनिवार्य है। सरकारी अंशदाताओं के लिए मौजूदा 60:40 अनुपात जारी रहेगा। सितंबर 2025 तक NPS और अटल पेंशन योजना (APY) के कुल 7.6 करोड़ से अधिक अंशदाता थे और दोनों की कुल प्रबंधनाधीन संपत्ति ₹13.5 लाख करोड़ से अधिक थी।