पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने NPS निकासी एवं आहरण (संशोधन) विनियम, 2025 अधिसूचित किए। इनके तहत गैर-सरकारी अंशदाताओं के लिए एकमुश्त निकासी की सीमा 60% से बढ़ाकर 80% कर दी गई। इससे अन्य सेवानिवृत्ति बचत साधनों के मुकाबले NPS अधिक लचीला और प्रतिस्पर्धी हो गया है। शेष 20% से वार्षिकी खरीदना अनिवार्य है। सरकारी अंशदाताओं के लिए मौजूदा 60:40 अनुपात जारी रहेगा। सितंबर 2025 तक NPS और अटल पेंशन योजना (APY) के कुल 7.6 करोड़ से अधिक अंशदाता थे और दोनों की कुल प्रबंधनाधीन संपत्ति ₹13.5 लाख करोड़ से अधिक थी।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की निकासी के नियमों में संशोधन: गैर-सरकारी अंशदाताओं के लिए एकमुश्त निकासी की सीमा 80% की गई
PFRDA ने गैर-सरकारी NPS अंशदाताओं के लिए एकमुश्त निकासी की सीमा 60% से बढ़ाकर 80% कर दी है। NPS के अंशदाता लगभग 2 करोड़ हैं, जबकि NPS और APY की कुल प्रबंधनाधीन संपत्ति ₹13.5 लाख करोड़ से अधिक है।
मुख्य तथ्य
- PFRDA ने NPS निकासी एवं आहरण (संशोधन) विनियम, 2025 अधिसूचित किए और गैर-सरकारी अंशदाताओं के लिए एकमुश्त निकासी की सीमा 60% से बढ़ाकर 80% कर दी
- शेष 20% से वार्षिकी खरीदना अनिवार्य है; सरकारी अंशदाताओं के लिए मौजूदा 60:40 अनुपात जारी रहेगा
- सितंबर 2025 तक NPS और APY के कुल 7.6 करोड़ से अधिक अंशदाता थे और दोनों की कुल प्रबंधनाधीन संपत्ति ₹13.5 लाख करोड़ से अधिक थी
- इस संशोधन से अन्य सेवानिवृत्ति बचत साधनों के मुकाबले NPS अधिक लचीला और प्रतिस्पर्धी हो गया है
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संशोधित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निकास और निकासी विनियम, 2025 के अंतर्गत गैर-सरकारी अंशधारकों के लिए नई एकमुश्त निकासी सीमा क्या है?
PFRDA ने गैर-सरकारी अंशधारकों के लिए एकमुश्त निकासी सीमा 60% से बढ़ाकर 80% कर दी। शेष 20% वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। सरकारी अंशधारकों के लिए मौजूदा 60:40 विभाजन जारी रहेगा।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
NPS की निकासी के नियमों में क्या बदलाव हुआ और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने NPS निकासी एवं आहरण (संशोधन) विनियम, 2025 अधिसूचित किए और गैर-सरकारी अंशदाताओं के लिए एकमुश्त निकासी की सीमा 60% से बढ़ाकर 80% कर दी। इस बदलाव से अन्य सेवानिवृत्ति बचत साधनों के मुकाबले NPS अधिक लचीला और प्रतिस्पर्धी हो गया है, जबकि शेष 20% से वार्षिकी खरीदना अनिवार्य है।
NPS की निकासी के संशोधित नियमों के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
गैर-सरकारी अंशदाताओं के लिए एकमुश्त निकासी की सीमा 60% से बढ़ाकर 80% कर दी गई है। शेष 20% से वार्षिकी खरीदना अनिवार्य है, जबकि सरकारी अंशदाताओं के लिए मौजूदा 60:40 अनुपात जारी रहेगा।
यह संशोधन किस प्राधिकरण ने अधिसूचित किया और इससे किन अंशदाताओं के निकासी नियम बदले हैं?
PFRDA ने यह संशोधन अधिसूचित किया है। इससे गैर-सरकारी अंशदाताओं के निकासी नियम बदले हैं, जबकि सरकारी अंशदाताओं के लिए मौजूदा 60:40 अनुपात जारी रहेगा।
NPS की निकासी के संशोधित नियमों से जुड़े प्रमुख आँकड़े क्या हैं?
इस संशोधन में एकमुश्त निकासी की सीमा 60% से बढ़ाकर 80% की गई है, शेष 20% से वार्षिकी खरीदना अनिवार्य रखा गया है और सरकारी अंशदाताओं के लिए 60:40 अनुपात जारी है। सितंबर 2025 तक NPS और APY के कुल 7.6 करोड़ से अधिक अंशदाता थे और दोनों की कुल प्रबंधनाधीन संपत्ति ₹13.5 लाख करोड़ से अधिक थी।
NPS की निकासी के संशोधित नियमों का भारत पर व्यापक प्रभाव क्या है?
इस संशोधन से अन्य सेवानिवृत्ति बचत साधनों के मुकाबले NPS अधिक लचीला और प्रतिस्पर्धी हो गया है।
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