प्रकाशित: 19 दिसंबर 2025अर्थव्यवस्था
NPS निकासी नियम संशोधित: गैर-सरकारी अंशदाताओं के लिए एकमुश्त निकासी 80% तक बढ़ाई
पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने NPS निकासी (संशोधन) विनियम, 2025 अधिसूचित किए और गैर-सरकारी अंशदाताओं के लिए एकमुश्त निकासी सीमा 60% से बढ़ाकर 80% कर दी।
इससे NPS अन्य सेवानिवृत्ति बचत साधनों की तुलना में अधिक लचीला और प्रतिस्पर्धी बना। शेष 20% का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए करना होगा। सरकारी अंशदाताओं के लिए मौजूदा 60:40 विभाजन जारी रहेगा। सितंबर 2025 तक NPS में 7.6 करोड़ से अधिक अंशदाता और ₹13.5 लाख करोड़ से अधिक की प्रबंधनाधीन संपत्ति है।
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संशोधित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निकास और निकासी विनियम, 2025 के अंतर्गत गैर-सरकारी अंशधारकों के लिए नई एकमुश्त निकासी सीमा क्या है?
व्याख्या · सही उत्तर CPFRDA ने गैर-सरकारी अंशधारकों के लिए एकमुश्त निकासी सीमा 60% से बढ़ाकर 80% कर दी। शेष 20% वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। सरकारी अंशधारकों के लिए मौजूदा 60:40 विभाजन जारी रहेगा।