इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 10 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2026 प्रकाशित किए। नियम 20 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब अवैध सामग्री 3 घंटे में हटानी होगी (पहले 24-36 घंटे)। गैर-सहमति नग्नता और डीपफेक 2 घंटे में हटाने होंगे। सिंथेटिक सामग्री की परिभाषा: एल्गोरिदम से बनाई या बदली गई ऑडियो-विजुअल जानकारी, जो वास्तविक सामग्री से अलग पहचान में न आए। प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं से घोषणा लेने और तकनीकी सत्यापन के उपाय लागू करने होंगे।