भारत सरकार ने चीन से आयातित रेफ्रिजरेंट गैस R-134a और कोल्ड-रोल्ड इलेक्ट्रिकल स्टील पर पांच वर्षों के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया। स्टील पर शुल्क 223.82 से 415 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक है; R-134a पर डीजीटीआर ने संदर्भ मूल्य पर आधारित शुल्क की सिफारिश की, जो आयातित मूल्य संदर्भ राशि से कम होने पर ही अधिकतम 5,251 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक लागू होता है। वियतनाम से आयातित कैल्शियम कार्बोनेट पर भी अलग शुल्क लगाया गया। जांच व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) द्वारा की गई।
सरकार ने चीनी रेफ्रिजरेंट गैस और इलेक्ट्रिकल स्टील पर 5 साल का एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया
Aसीधा उत्तर
भारत ने घरेलू निर्माताओं की सुरक्षा के लिए चीनी रेफ्रिजरेंट गैस R-134a और इलेक्ट्रिकल स्टील पर 5 साल का एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया।
मुख्य तथ्य
- भारत ने चीन से आयातित रेफ्रिजरेंट गैस R-134a और कोल्ड-रोल्ड इलेक्ट्रिकल स्टील पर पांच वर्ष के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया।
- स्टील पर शुल्क 223.82 से 415 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक है; R-134a पर संदर्भ मूल्य पर आधारित शुल्क तब लागू होता है जब आयातित मूल्य संदर्भ राशि से कम हो, और यह अधिकतम 5,251 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक हो सकता है।
- वियतनाम से आयातित कैल्शियम कार्बोनेट पर अलग शुल्क लगाया गया।
- यह जांच व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने घरेलू निर्माताओं को अनुचित मूल्य वाले आयात से बचाने के लिए की।
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जुड़ा प्रश्नमध्यम
भारत में शुल्क लगाने से पहले एंटी-डंपिंग जांच कौन सा निकाय करता है?
व्याख्या · सही उत्तर B
भारत में एंटी-डंपिंग जांच वाणिज्य विभाग के अंतर्गत व्यापार उपचार महानिदेशालय यानी DGTR करता है। DGTR डंपिंग, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और दोनों के बीच कारण-सम्बंध की जांच करता है; जांच के बाद शुल्क लगाने की कार्रवाई राजस्व प्राधिकरणों के माध्यम से होती है।
स्रोत: स्रोत विवरण उपलब्ध नहीं है
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
**Government Imposes 5-Year Anti-Dumping Duty on Chinese Refrigerant Gas and Electrical Steel** क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
भारत imposed five-year anti-dumping duties on refrigerant gas R-134a and cold-rolled electrical steel imported from China
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