56वीं GST परिषद के 3 सितंबर के ऐतिहासिक फैसले के बाद, दो स्लैब वाली GST संरचना 22 सितंबर 2025 से भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को बदल देगी। पहले 12% वाली वस्तुएं 5% (आवश्यक) या 18% (गैर-आवश्यक) में जाएंगी, जबकि 28% वाली वस्तुएं 18% में आएंगी; अपवाद वे वस्तुएं होंगी जिन पर 40% दर लागू रहेगी। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, मेवे, डेयरी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, AC, ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर को इसका मुख्य लाभ मिलेगा। औसत GST दर 11.5% से घटकर 10% से नीचे आ सकती है। CBIC 17 सितंबर को औपचारिक अधिसूचनाएं जारी करेगा।