पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 15 जनवरी 2026 को पर्यावरण (संरक्षण) निधि नियम 2026 अधिसूचित किए। ये नियम भारत के लोक लेखे में एक एकीकृत राष्ट्रीय निधि का प्रावधान करते हैं, जिसमें पर्यावरणीय दंड की राशि खास तौर पर बहाली और निगरानी के लिए जुटाई, आवंटित और खर्च की जाएगी।

वायु अधिनियम, जल अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जुर्माने इस निधि में जमा होंगे। CPCB नियमों के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकारियों और हितधारकों के बीच ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा। एकत्रित जुर्माने का 75% संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को भेजा जाएगा। प्रशासनिक खर्च 5% तक सीमित रहेगा।