सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम 20 फरवरी 2026 से लागू हुए। नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को गैरकानूनी सामग्री 3 घंटे में हटानी होगी — पहले 24-36 घंटे थे।

AI से बनी सामग्री पर साफ दिखाई देने वाला प्रकटीकरण, ऑडियो प्रीफिक्स और एम्बेडेड मेटाडेटा से 'प्रमुख' रूप से लेबल करना अनिवार्य किया गया। 'कृत्रिम रूप से उत्पन्न सूचना' को औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया। प्लेटफ़ॉर्म को सिंथेटिक सामग्री के सत्यापन के लिए तकनीकी उपाय करने होंगे। IT अधिनियम की धारा 79 के तहत सेफ हार्बर सुरक्षा बनी रहेगी।