3 सितंबर 2025 को आयोजित 56वीं GST परिषद की बैठक ने भारत के ऐतिहासिक GST 2.0 सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया, जो 22 सितंबर 2025 को लागू हुए। जटिल चार-स्लैब संरचना (5%, 12%, 18%, 28%) को दो मुख्य स्लैब में समेकित किया गया: आवश्यक वस्तुओं के लिए 5% की रियायती दर और अधिकांश अन्य वस्तुओं के लिए 18% की मानक दर। विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए विशेष रूप से 40% की उच्च दर पेश की गई। प्रमुख बदलावों में 28% स्लैब की 90% वस्तुओं को 18% में और 12% स्लैब की 99% वस्तुओं को 5% में स्थानांतरित करना शामिल था। एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर और छोटी कारों पर GST 28% से घटाकर 18% की गई। स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों को GST से पूरी तरह मुक्त किया गया। राजस्थान सरकार ने जनजागरूकता के लिए 22-29 सितंबर तक 'GST बचत महोत्सव' की घोषणा की। इन सुधारों का लक्ष्य कर बोझ कम करना और MSME प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है, साथ ही GDP वृद्धि में 0.1 प्रतिशत अंक जोड़ने का अनुमान है।