बजट 2026-27 ने DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स (अप्रैल 2016 से निगमित) के लिए धारा 80-IAC के तहत 100% लाभ से जुड़ी कर कटौती को 5 वर्ष बढ़ाया। AI, जैव प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर में डीप टेक स्टार्टअप्स को 15 वर्ष की कर छूट दी गई (10 वर्ष से बढ़ाकर)। जुलाई 2024 में समाप्त एंजेल टैक्स को स्थायी रूप से हटाने की पुष्टि की गई। स्टार्टअप, MSME और बायोफार्मा नवाचार के लिए 10,000 करोड़ के तीन अलग-अलग फंड तथा मौजूदा सहायता ढांचे के लिए 2,000 करोड़ रखे गए। धारा 35(2AB) के तहत R&D क्रेडिट और AI/5G विकास अनुदान भी शामिल हैं। DPIIT ने स्टार्टअप और डीप टेक स्टार्टअप मान्यता मानदंडों को पुनर्परिभाषित करते हुए नई अधिसूचना जारी की।
बजट 2026: स्टार्टअप कर अवकाश 5 वर्ष बढ़ा; डीप टेक को 15 वर्ष की छूट; एंजेल टैक्स समाप्त
स्टार्टअप कर छूट 5 वर्ष और बढ़ी; डीप टेक के लिए 15 वर्ष की अवधि; एंजेल टैक्स स्थायी रूप से समाप्त; स्टार्टअप/MSME/बायोफार्मा के लिए 3x 10,000 करोड़ के फंड।
मुख्य तथ्य
- बजट 2026-27 ने DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए धारा 80-IAC के तहत लाभ से जुड़ी 100% कर कटौती को 5 वर्षों के लिए बढ़ाया।
- AI, जैव प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर क्षेत्र के डीप-टेक स्टार्टअप को 15 वर्ष की कर छूट मिली (10 वर्ष से बढ़ाकर)।
- एंजेल टैक्स स्थायी रूप से हटाया गया; स्टार्टअप, MSME और बायोफार्मा के लिए ₹10,000 करोड़ के तीन कोष घोषित किए गए।
- DPIIT ने डीप टेक को एक अलग स्टार्टअप श्रेणी के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देते हुए नई अधिसूचना जारी की।
- AI और 5G विकास के लिए धारा 35(2AB) के तहत R&D क्रेडिट और अनुदान दिए गए।
PYQप्रीलिम्स/PYQ दृष्टिकोण
- RAS 2024 केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत में MSMEs को बढ़ावा देने हेतु क्या विशिष्ट उपाय घोषित किए गए हैं? — दोनों स्टार्टअप एवं एमएसएमई को समर्थन देने वाले केंद्रीय बजट उपायों का विश्लेषण करते हैं
मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: बजट 2026 के स्टार्टअप एवं डीप-टेक प्रोत्साहनों तथा नवाचार तंत्र पर निहितार्थ की समीक्षा कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
बजट 2026-27 ने डीपीIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के लिए धारा 80-आईएसी के तहत 100 प्रतिशत लाभ-संबद्ध कटौती पाँच वर्ष बढ़ाई और एआई, जैवप्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर डीप-टेक फर्मों को 15-वर्षीय छूट दी। एंजेल कर हटाने को स्थायी रूप से पुष्ट किया गया। स्टार्टअप, एमएसएमई, बायोफार्मा के लिए तीन 10,000 करोड़ कोष तथा 2,000 करोड़ रुपये की अवसंरचना सहायता भारत के नवाचार तंत्र को सशक्त करते हैं।
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डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त पात्र स्टार्टअप को लाभ से जुड़ी 100 प्रतिशत कर कटौती किस धारा के अंतर्गत मिलती है?
धारा 80-आईएसी के अंतर्गत पात्र स्टार्टअप निर्धारित शर्तों के अधीन अपने पहले 10 वर्षों में से लगातार 3 आकलन वर्षों के लिए अपने लाभ और आय की 100 प्रतिशत कटौती का दावा कर सकता है।
स्रोत: समाचार स्रोत
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बजट 2026-27 ने धारा 80-आईएसी के तहत स्टार्टअप के लिए कौन-सी कर कटौती बढ़ाई?
बजट 2026-27 ने अप्रैल 2016 से निगमित डीपीIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए धारा 80-आईएसी के तहत 100 प्रतिशत लाभ से जुड़ी कर कटौती को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया।
डीप-टेक स्टार्टअप के लिए कर छूट की अवधि कैसे बदली?
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव-प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर में कार्यरत डीप-टेक स्टार्टअप को 15 वर्ष की विस्तारित कर छूट अवधि मिली। इसे 10 वर्ष से बढ़ाया गया।
बजट ने एंजेल टैक्स और नवाचार कोषों के बारे में क्या कहा?
जुलाई 2024 में समाप्त किए गए एंजेल टैक्स को स्थायी रूप से हटाया गया बताया गया। स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा बायोफार्मा नवाचार के लिए 10,000 करोड़ रुपये के तीन अलग-अलग कोष घोषित किए गए, साथ ही मौजूदा सहायता अवसंरचना के लिए 2,000 करोड़ रुपये दिए गए।
स्टार्टअप और डीप-टेक के लिए अनुसंधान तथा मान्यता से जुड़े कौन से अन्य उपाय घोषित हुए?
बजट में धारा 35(2एबी) के तहत अनुसंधान और विकास क्रेडिट तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 5जी विकास के लिए अनुदानों की घोषणा की गई। डीपीIIT ने स्टार्टअप और डीप-टेक स्टार्टअप की मान्यता के मानदंडों को फिर से तय करने वाली नई अधिसूचना भी जारी की और डीप-टेक को औपचारिक रूप से अलग श्रेणी के रूप में मान्यता दी।
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