प्रकाशित: 3 मार्च 2026शासन
राष्ट्रपति मुर्मू ने मार्च 2026 में 9 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बड़ा राज्यपाल फेरबदल किया
मार्च 2026 में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों — दिल्ली, लद्दाख, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड — में नए राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा की।
मुख्य नियुक्तियां इस प्रकार हैं: तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल (विनय कुमार सक्सेना की जगह); आर. एन. रवि को 12 मार्च 2026 से पश्चिम बंगाल का राज्यपाल (सी. वी. आनंद बोस की जगह); और कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं और उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। अनुच्छेद 239 के तहत केंद्रशासित प्रदेश का उपराज्यपाल राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करते हैं?
राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
मार्च 2026 के फेरबदल में दिल्ली का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया?
राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा घोषित मार्च 2026 के राज्यपाल फेरबदल में तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया।
दिल्ली के उपराज्यपाल का संवैधानिक महत्व एक सामान्य राज्य के राज्यपाल से किस प्रकार भिन्न है?
दिल्ली का उपराज्यपाल विशेष संवैधानिक महत्व रखता है, क्योंकि दिल्ली अनुच्छेद 239AA के तहत विधानमंडल वाला केंद्रशासित प्रदेश है। इसलिए पूर्ण राज्यों के राज्यपालों की तुलना में उपराज्यपाल के पास अधिक कार्यकारी शक्तियां होती हैं, खासकर पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से जुड़े मामलों में।
राष्ट्रपति मुर्मू के मार्च 2026 के राज्यपाल फेरबदल में कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल थे?
राष्ट्रपति मुर्मू के मार्च 2026 के फेरबदल में 9 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल थे, जिनमें आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल और कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
राज्य विधानमंडलों के संबंध में राज्यपाल क्या संवैधानिक भूमिका निभाते हैं?
राज्यपाल राज्य विधानमंडल को बुलाते हैं और उसका सत्रावसान करते हैं, विधेयकों पर सहमति देते हैं, और यदि राज्य में संवैधानिक शासन विफल हो जाए तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।