भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 10 मार्च 2026 को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2026 अधिसूचित किए। मुख्य बदलाव के रूप में लाइसेंस की स्थायी वैधता शुरू की गई है। FSSAI लाइसेंस और पंजीकरण अब निलंबन, रद्दीकरण या सरेंडर किए जाने तक अनिश्चित काल तक वैध रहेंगे, जिससे समय-समय पर नवीनीकरण की जरूरत समाप्त हो गई है। जोखिम-आधारित निरीक्षण और तृतीय-पक्ष ऑडिट प्रणाली स्थापित की गई है। स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के तहत पंजीकृत स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को अब FSSAI-पंजीकृत माना जाएगा।