भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 10 मार्च 2026 को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2026 अधिसूचित किए। मुख्य बदलाव के रूप में लाइसेंस की स्थायी वैधता शुरू की गई है। FSSAI लाइसेंस और पंजीकरण अब निलंबन, रद्दीकरण या सरेंडर किए जाने तक अनिश्चित काल तक वैध रहेंगे, जिससे समय-समय पर नवीनीकरण की जरूरत समाप्त हो गई है। जोखिम-आधारित निरीक्षण और तृतीय-पक्ष ऑडिट प्रणाली स्थापित की गई है। स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के तहत पंजीकृत स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को अब FSSAI-पंजीकृत माना जाएगा।
FSSAI ने लाइसेंस और पंजीकरण संशोधन विनियम 2026 अधिसूचित किए, स्थायी लाइसेंस वैधता शुरू
FSSAI ने नवीनीकरण की जरूरत खत्म कर लाइसेंस की स्थायी वैधता, जोखिम-आधारित निरीक्षण और स्ट्रीट वेंडरों के लिए मानित पंजीकरण शुरू किया।
मुख्य तथ्य
- FSSAI ने 10 मार्च 2026 को Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Amendment Regulations, 2026 अधिसूचित किए।
- प्रमुख सुधार: FSSAI लाइसेंस अब स्थायी वैधता वाले होंगे — निलंबन, रद्दीकरण या लाइसेंस वापस किए जाने तक वैध।
- जोखिम-आधारित निरीक्षण और तृतीय-पक्ष ऑडिट प्रणाली स्थापित की गई।
- Street Vendors Act, 2014 के तहत पंजीकृत स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को FSSAI-पंजीकृत माना जाएगा।
- 1 अप्रैल 2026 से संशोधित टर्नओवर सीमाएं: ₹1.5 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए केवल FSSAI पंजीकरण पर्याप्त होगा।
- विनिर्माण व्यवसायों को उत्पादन और कच्चे माल के उपयोग का दैनिक रिकॉर्ड रखना होगा।
मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: एफएसएसएआई के 2026 लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण संशोधन विनियमों तथा व्यापार सुगमता और खाद्य सुरक्षा प्रशासन पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करें।
उत्तर (50 शब्द): 10 मार्च 2026 को अधिसूचित संशोधनों में एफएसएसएआई ने आवधिक नवीनीकरण की जगह निलंबन, रद्दीकरण अथवा समर्पण तक स्थायी वैधता शुरू की। जोखिम के आधार पर निरीक्षण और तीसरे पक्ष की लेखा परीक्षा का ढांचा लागू हुआ; 2014 अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर पंजीकृत माने जाएंगे। 1 अप्रैल 2026 से 1.5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए केवल पंजीकरण आवश्यक होगा।
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FSSAI लाइसेंसिंग और पंजीकरण संशोधन विनियम, 2026 द्वारा कौन-सा प्रमुख सुधार किया गया?
FSSAI संशोधन विनियम 2026 ने अनिश्चितकालीन लाइसेंस वैधता पेश की — FSSAI लाइसेंस निलंबित, रद्द या समर्पित होने तक अनिश्चित काल तक वैध रहेंगे, जिससे आवधिक नवीनीकरण समाप्त हो गया। जोखिम-आधारित निरीक्षण प्रणाली भी स्थापित की गई।
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