कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 13 अक्टूबर 2025 को श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 238वीं बैठक में 'विश्वास योजना' शुरू की। इस योजना का उद्देश्य EPF & MP अधिनियम की धारा 14B के तहत दंडात्मक हर्जाने को एक समान 1% प्रति माह तक घटाकर विलंबित PF भुगतानों से जुड़े लंबित विवादों का समाधान करना है।

इसके साथ ही EPFO 3.0 ढांचे को मंजूरी दी गई — यह एक व्यापक डिजिटल बदलाव है, जिसमें कोर बैंकिंग को AI की मदद से दावों के निपटान की व्यवस्था से जोड़ा गया है। EPFO 3.0 के तहत सत्यापित दावे मौजूदा 3-10 दिनों के बजाय 24 घंटों के भीतर निपटाए जाएंगे। निकासी की 13 जटिल श्रेणियों को 3 मूल प्रकारों में समेटा गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ MoU से EPS-95 पेंशनभोगियों को घर-घर डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सेवा मिलेगी। मई 2025 तक बकाया दंडात्मक हर्जाना ₹2,406 करोड़ है।