प्रकाशित: 2 सितंबर 2025Al Jazeeraअर्थव्यवस्था
भारत ने GST 2.0 सुधारों की घोषणा की: 5% और 18% की दो-स्लैब संरचना
भारत सरकार ने 3 सितंबर 2025 को GST 2.0 सुधारों की घोषणा की, जो 22 सितंबर से प्रभावी होंगे। कर व्यवस्था को दो स्लैब में सरल बनाया गया: आवश्यक वस्तुओं पर 5% और मानक वस्तुओं पर 18%, विलासिता वस्तुओं पर 40% डिमेरिट दर। अनुमानित वार्षिक राजस्व प्रभाव 48,000 करोड़ रुपये है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सुधारों की योजना 18 महीनों से बन रही थी और ये अमेरिकी शुल्कों के जवाब में नहीं लाए गए थे। SBI ने अनुमान लगाया कि GST कटौती और आयकर राहत से अर्थव्यवस्था में 5.31 लाख करोड़ रुपये (GDP का 1.6%) आ सकते हैं, जो ट्रंप के 50% शुल्कों के 1% GDP प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं।
0मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: कर व्यवस्था को दो-स्लैब संरचना में सरल बनाने वाले जीएसटी 2.0 सुधारों तथा भारत में उपभोग, राजस्व एवं राजकोषीय संघवाद पर उनके अपेक्षित प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
3 सितंबर 2025 को घोषित तथा 22 सितंबर से प्रभावी, जीएसटी 2.0 में दो-स्लैब संरचना होगी — आवश्यक वस्तुओं पर पाँच प्रतिशत, मानक पर अठारह प्रतिशत, विलासिता एवं हानिकारक वस्तुओं पर चालीस प्रतिशत — वार्षिक राजस्व प्रभाव 48,000 करोड़ रुपये; भारतीय स्टेट बैंक का अनुमान 5.31 लाख करोड़ रुपये का है।
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जुड़ा प्रश्नआसान
सितंबर 2025 में घोषित GST 2.0 सुधारों ने कर ढांचे को कितने मुख्य स्लैब में सरल किया?
व्याख्या · सही उत्तर Aजीएसटी 2.0 सुधारों ने कर ढांचे को दो मुख्य स्लैब में सरल किया। आवश्यक वस्तुओं पर 5% और सामान्य वस्तुओं पर 18% दर रखी गई, जबकि विलासिता तथा अहितकर वस्तुओं पर 40% डी-मेरिट दर 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हुई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
GST 2.0 क्या है और घोषित नई दो-स्लैब संरचना क्या है?
**GST 2.0** का मतलब भारत के GST ढाँचे में बड़े सरलीकरण से है। मुख्य सुधार मौजूदा बहु-स्लैब संरचना की जगह **5% और 18% की सरल दो-स्लैब संरचना** लाना है।
भारत में वर्तमान GST स्लैब संरचना क्या है और GST 2.0 इसे कैसे बदलेगा?
वर्तमान **GST स्लैब**: 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। **GST 2.0** में **दो-स्लैब संरचना: 5% (आवश्यक वस्तुएँ) और 18% (मानक वस्तुएँ/सेवाएँ)** प्रस्तावित है।
GST 2.0 की घोषणा किसने की और इसे लागू करने की समयसीमा क्या है?
**GST 2.0** को **56वीं GST परिषद** ने मंजूरी दी और **22 सितंबर, 2025** से प्रभावी करने की घोषणा की।
GST 2.0 की दो स्लैब वाली संरचना उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर क्या प्रभाव डालेगी?
**GST 2.0 का प्रभाव**: 12% से 5% स्लैब में आने वाली वस्तुओं की **कीमत घटेगी**। व्यवसायों के लिए **अनुपालन आसान** होगा और विवाद कम होंगे।
भारत में GST को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
**GST** का संवैधानिक आधार **अनुच्छेद 246A** (GST लगाने की समवर्ती शक्ति), **अनुच्छेद 279A** (GST परिषद) और **101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016** हैं।