Q1. राजस्थान बायोमास एवं अपशिष्ट से ऊर्जा नीति 2023 के तहत बायोमास ब्रिकेट या पेलेट निर्माण इकाई के पंजीकरण पर कितनी फ़ीस लगती है?
Explanation
उद्धृत नीति में बायोमास ब्रिकेट या पेलेट निर्माण इकाई के पंजीकरण पर कोई पंजीकरण फ़ीस नहीं लगती। 30,000 रुपये प्रति मेगावाट और जीएसटी वाली फ़ीस बायोमास और अपशिष्ट से ऊर्जा बिजली परियोजनाओं के पंजीकरण से जुड़ी है, ब्रिकेट या पेलेट निर्माण इकाइयों से नहीं। प्रति इकाई और प्रति परियोजना वाली तय रकम इन निर्माण इकाइयों के लिए दी गई फ़ीस नहीं है।
