केंद्रीय बजट 2026-27 में 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 2025 लागू होने की पुष्टि की गई। यह 63 वर्ष पुराने 1961 अधिनियम की जगह लेगा। नए अधिनियम को 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। प्रमुख बदलाव: प्रावधानों को 23 अध्यायों में 536 धाराओं और 16 अनुसूचियों में समेटा गया है (पहले 800+ धाराएँ और 47 अध्याय थे)। 'पूर्व वर्ष' और 'निर्धारण वर्ष' से जुड़ा भ्रम 'कर वर्ष' की अवधारणा से दूर किया गया है। हालांकि, दोनों कर व्यवस्थाओं में व्यक्तिगत आयकर स्लैब अपरिवर्तित हैं। नई कर व्यवस्था: 0-4 लाख (शून्य); 4-8 लाख (5%); 8-12 लाख (10%); 12-16 लाख (15%); 16-20 लाख (20%); 20-24 लाख (25%); 24 लाख से ऊपर (30%)। वेतनभोगियों के लिए 12.75 लाख तक आय प्रभावी रूप से कर-मुक्त है (75,000 मानक कटौती सहित)।
बजट 2026: आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से 1961 अधिनियम का स्थान लेगा; कर स्लैब में कोई बदलाव नहीं
आयकर अधिनियम 2025 अप्रैल 2026 से 1961 अधिनियम का स्थान लेगा; 536 धाराएं (800+ से); 'कर वर्ष' निर्धारण वर्ष का स्थान; स्लैब अपरिवर्तित।
मुख्य तथ्य
- आयकर अधिनियम, 2025 ने 1 अप्रैल 2026 से 63 वर्ष पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह ली; इसे 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली।
- नए अधिनियम में 800+ धाराओं और 47 अध्यायों को घटाकर 23 अध्यायों और 16 अनुसूचियों में 536 धाराओं के रूप में समेटा गया।
- पिछले वर्ष और मूल्यांकन वर्ष की अवधारणाओं की जगह एकल कर वर्ष की अवधारणा लाई गई।
- व्यक्तिगत आयकर स्लैब अपरिवर्तित; वेतनभोगी करदाताओं के लिए ₹12.75 लाख तक की आय प्रभावी रूप से कर-मुक्त।
- नई व्यवस्था के स्लैब: 0-4 लाख शून्य, 4-8 लाख 5%, 8-12 लाख 10%, 12-16 लाख 15%, 16-20 लाख 20%, 20-24 लाख 25%, 24 लाख से ऊपर 30%।
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आयकर अधिनियम 2025 किस अधिनियम की जगह लेगा?
आयकर अधिनियम 2025, आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेता है। आयकर विभाग के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से 1961 का अधिनियम निरस्त माना गया, हालांकि लंबित मामलों के लिए संक्रमणकालीन प्रावधान रखे गए हैं। इसलिए सही उत्तर आयकर अधिनियम 1961 है।
स्रोत: समाचार स्रोत
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आयकर अधिनियम 2025 में 1961 अधिनियम की तुलना में मुख्य संरचनात्मक बदलाव क्या हैं?
**आयकर अधिनियम 2025** में प्रावधानों को **23 अध्यायों, 536 धाराओं और 16 अनुसूचियों** में समेटा गया है, जबकि 1961 अधिनियम में **800+ धाराएँ और 47 अध्याय** थे। **कर वर्ष** की अवधारणा ने 'पूर्व वर्ष' और 'निर्धारण वर्ष' की जगह ली।
आयकर अधिनियम 2025 के तहत नई कर व्यवस्था के आयकर स्लैब क्या हैं?
नई कर व्यवस्था: 0-4 लाख **(0%)**; 4-8 लाख **(5%)**; 8-12 लाख **(10%)**; 12-16 लाख **(15%)**; 16-20 लाख **(20%)**; 20-24 लाख **(25%)**; 24 लाख से अधिक **(30%)**। 75,000 रुपये की मानक कटौती जोड़ने पर वेतनभोगियों के लिए **12.75 लाख** तक की आय व्यवहार में कर-मुक्त है।
क्या बजट 2026-27 ने आयकर स्लैब बदले?
नहीं। **बजट 2026-27 ने आयकर स्लैब नहीं बदले**। आयकर अधिनियम 2025 कर दरों में संशोधन नहीं, बल्कि व्यवस्था को संरचनात्मक रूप से सरल बनाने का कदम है। 12.75 लाख तक की आय वेतनभोगियों के लिए पहले की तरह कर-मुक्त रहती है।
आयकर अधिनियम 2025 में कर वर्ष की अवधारणा क्या है?
**आयकर अधिनियम 2025** ने **कर वर्ष** की अवधारणा पेश की है, जो आय अर्जित होने वाले वर्ष (पूर्व वर्ष) और कर निर्धारण के वर्ष (निर्धारण वर्ष) के दो अलग-अलग संदर्भों की जगह लेती है।
आयकर अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली और यह कब से लागू होगा?
**आयकर अधिनियम 2025 को 21 अगस्त 2025** को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और यह **1 अप्रैल 2026** से लागू होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में इसकी पुष्टि की गई।
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