संसद ने 1–2 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 पास किया, जिसमें अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित किया गया। लोकसभा ने 1 अप्रैल को दो घंटे की बहस के बाद यह विधेयक पारित किया, फिर राज्यसभा ने भी इसे पास किया। यह विधेयक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में संशोधन करता है, जिसमें धारा 5(2) के तहत हैदराबाद को दस वर्षों के लिए साझा राजधानी बनाने का प्रावधान था। वह व्यवस्था 2 जून 2024 को समाप्त हो गई, जिससे आंध्र प्रदेश वैधानिक राजधानी के बिना रह गया। संशोधन 2 जून 2024 से अमरावती को पूर्वव्यापी मान्यता देता है। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 28 मार्च 2026 को इस संशोधन का प्रस्ताव पारित किया था। एनडीए, कांग्रेस और सपा ने विधेयक का समर्थन किया; वाईएसआरसीपी सदस्यों ने बहिर्गमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। अमरावती को कृष्णा नदी के किनारे गुंटूर जिले में एक नियोजित ग्रीनफील्ड राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026: अमरावती एकमात्र राजधानी घोषित
संसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026 पास किया, जिसमें अमरावती को एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित किया।
मुख्य तथ्य
- संसद ने 1-2 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026 पास किया
- अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित किया गया
- इस विधेयक से 2014 अधिनियम की धारा 5(2) में संशोधन किया गया, जिसमें हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए साझा राजधानी बनाने का प्रावधान था
- 2 जून 2024 से अमरावती को पूर्वव्यापी मान्यता दी गई
- एनडीए, कांग्रेस, सपा ने समर्थन किया; वाईएसआरसीपी सदन से बाहर चली गई
- राष्ट्रपति मुर्मू ने विधेयक पर हस्ताक्षर किए
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आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में किस तारीख से पूर्वव्यापी मान्यता देता है?
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026 अमरावती को 2 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में पूर्वव्यापी वैधानिक मान्यता देता है। इसी दिन मूल 2014 अधिनियम के तहत हैदराबाद के साथ 10 वर्षीय साझा राजधानी व्यवस्था समाप्त हुई थी।
स्रोत: समाचार स्रोत
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 का क्या महत्व है?
इसने अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में वैधानिक मान्यता दी।
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की कौन-सी धारा में संशोधन हुआ?
धारा 5(2), जिसमें हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए साझा राजधानी बनाने का प्रावधान था।
अमरावती को किस तारीख से पूर्वव्यापी मान्यता मिली?
2 जून 2024 से।
संसद में विधेयक का विरोध किसने किया?
वाईएसआरसीपी सदस्यों ने बहिर्गमन किया जबकि एनडीए, कांग्रेस और सपा ने समर्थन किया।
अमरावती कहाँ स्थित है?
गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे, एक नियोजित ग्रीनफील्ड राजधानी के रूप में विकसित की जा रही है।
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