प्रकाशित: 31 अगस्त 2025PIBअर्थव्यवस्था
56वीं जीएसटी परिषद बैठक: भारत ने दो-दर वाली जीएसटी संरचना (GST 2.0) को मंजूरी दी
56वीं GST परिषद की बैठक, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर 2025 को की, में वस्तु एवं सेवा कर संरचना में एक ऐतिहासिक सुधार को मंजूरी दी गई। परिषद ने मौजूदा चार-स्लैब प्रणाली (5%, 12%, 18%, 28%) की जगह 5% और 18% की सरलीकृत दो-स्लैब व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की। इसके साथ ही तंबाकू, पान मसाला, वातित पेय, उच्च श्रेणी की कारों और निजी विमानों जैसी विलासिता तथा हानिकारक वस्तुओं के लिए नई 40% दर भी प्रस्तावित की गई।
संशोधित संरचना के तहत खाद्य उत्पादों, दवाइयों, दूध-आधारित उत्पादों, इलेक्ट्रिक वाहनों और बीमा प्रीमियम सहित आवश्यक वस्तुएं 5% स्लैब में आती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट, वाहन और परिधान जैसी मानक वस्तुओं पर 18% लागू होता है। नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हुईं। GST 2.0 कहे जाने वाले इस सुधार का उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, आम उपभोक्ताओं पर कर का बोझ कम करना और उपभोग से प्रेरित आर्थिक विकास को गति देना है।
यह पुनर्गठन चार-दर प्रणाली की जटिलता को लेकर उद्योग की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करता है। इसी जटिलता के कारण वर्गीकरण विवाद पैदा होते थे और विशेष रूप से MSMEs के लिए अनुपालन लागत बढ़ जाती थी। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह ने राज्य वित्त मंत्रियों और उद्योग निकायों के साथ व्यापक परामर्श के बाद इस सुधार की सिफारिश की थी।
GST परिषद ने सभी राज्यों में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन को भी मंजूरी दी। यह सितंबर 2025 के अंत तक अपीलें स्वीकार करेगा, दिसंबर 2025 के अंत तक सुनवाई शुरू करेगा और विवादों के तेज समाधान की व्यवस्था देगा। दर पुनर्गठन का राजस्व प्रभाव 18 महीनों में राजस्व-तटस्थ रहने की उम्मीद है। सरकार का अनुमान है कि बेहतर अनुपालन कुछ श्रेणियों में दर कटौती की भरपाई करेगा।
0मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: 3 सितंबर 2025 को 56वीं वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा अनुमोदित दो-दर संरचना के तर्क एवं अपेक्षित प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
सीतारमण की अध्यक्षता में 56वीं वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने 3 सितंबर 2025 को जीएसटी 2.0 को मंजूरी दी, जिसमें 5-12-18-28 की चार-स्लैब प्रणाली को 5 तथा 18 प्रतिशत में समेटा गया और विलासिता-पाप वस्तुओं पर 40 प्रतिशत नई दर लगाई गई — 22 सितंबर 2025 से प्रभावी। अपीलें सितंबर 2025 के अंत तक और सुनवाई दिसंबर 2025 के अंत तक।
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जुड़ा प्रश्नआसान
सितंबर 2025 में स्वीकृत GST 2.0 सुधार में, खाद्य उत्पादों और दवाइयों जैसी आवश्यक वस्तुओं पर कौन सी दर लागू होती है?
व्याख्या · सही उत्तर A56वीं GST परिषद की बैठक द्वारा स्वीकृत GST 2.0 सुधार के तहत, चार-स्लैब प्रणाली को दो-स्लैब व्यवस्था से बदला गया। खाद्य उत्पाद, दवाइयां, दूध-आधारित उत्पाद, कई चिकित्सा वस्तुएं 5% या शून्य दर में आती हैं, जबकि व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम मुक्त हैं, जबकि मानक वस्तुओं पर 18% लागू होता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
GST 2.0 क्या है और इसे कब मंजूरी दी गई?
GST 2.0, GST दरों की सरलीकृत संरचना है, जिसे 56वीं GST परिषद ने 3 सितंबर 2025 को मंजूरी दी। यह मौजूदा चार-स्लैब प्रणाली की जगह 5% और 18% के दो मुख्य स्लैब लागू करती है, जो 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगे।
GST 2.0 के तहत कौन-से टैक्स स्लैब समाप्त किए गए?
GST 2.0 के तहत 12% और 28% के GST स्लैब समाप्त किए गए। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं को 5% और 18% की दर श्रेणियों में शामिल किया गया।
GST 2.0 के तहत विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए कौन-सी नई दर पेश की गई?
GST 2.0 के तहत विलासिता की वस्तुओं तथा तंबाकू, गैसयुक्त पेय और उच्च श्रेणी के ऑटोमोबाइल जैसी सिन गुड्स के लिए विशेष रूप से 40% की नई दर लागू की गई।
GST 2.0 सुधार के घोषित उद्देश्य क्या थे?
GST 2.0 का लक्ष्य दर श्रेणियों की संख्या घटाकर व्यवसायों के लिए कर अनुपालन को सरल बनाना, वर्गीकरण से जुड़े विवादों को समाप्त करना और आवश्यक वस्तुओं पर दरों को युक्तिसंगत बनाकर उपभोग बढ़ाना है।
GST 2.0 को किस निकाय ने मंजूरी दी और इसकी अध्यक्षता कौन करता है?
GST परिषद, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं, ने 3 सितंबर 2025 को अपनी 56वीं बैठक में GST 2.0 को मंजूरी दी।