भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने संशोधित रिजर्व बैंक — एकीकृत लोकपाल योजना, 2026 जारी की, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और 2021 की मौजूदा एकीकृत लोकपाल योजना की जगह लेगी। इस संशोधित योजना का उद्देश्य बैंक ग्राहकों की शिकायतों के समाधान को और तेज़ और बेहतर बनाना है। मूल एकीकृत लोकपाल योजना नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन पूर्व योजनाओं — बैंकिंग लोकपाल योजना, NBFC लोकपाल योजना और डिजिटल लेनदेन लोकपाल योजना — को मिलाकर शुरू की थी। 2026 के संशोधन में सेवा में कमियों के दायरे का विस्तार, शिकायत समाधान की समयसीमा, उन्नत मुआवजा तंत्र, डिजिटल बुनियादी ढाँचे में सुधार और लोकपाल तंत्र की बेहतर समन्वय व्यवस्था प्रमुख बदलावों में शामिल हैं। यह RBI की व्यापक वित्तीय समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण रणनीति का हिस्सा है।