राजस्थान सरकार ने 13 जनवरी 2026 को आधिकारिक अधिसूचना S.O. 152 से 'मजदूरी संहिता (राजस्थान) नियम, 2026' का मसौदा प्रकाशित किया। प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों की सार्वजनिक परामर्श अवधि के बाद मसौदा नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये नियम केंद्र की मजदूरी संहिता, 2019 — भारत की चार नई श्रम संहिताओं में से एक, जो 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को एक साथ लाती है — को राज्य स्तर पर लागू करते हैं। राजस्थान नियम न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी भुगतान, बोनस भुगतान और असंगठित क्षेत्र सहित सभी श्रमिकों के लिए समान पारिश्रमिक को नियंत्रित करते हैं। मसौदा नियमों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, मजदूरी भुगतान की समय-सीमा, गैर-अनुपालन पर दंड और प्रवर्तन ढाँचे शामिल हैं। यह राजस्थान के बड़े असंगठित कार्यबल के लिए महत्वपूर्ण है — विशेषकर कृषि मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए।