इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 13 नवंबर 2025 को DPDP अधिनियम 2023 को लागू करते हुए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम 2025 अधिसूचित किए। नियमों में डेटा उल्लंघन की 72 घंटे के भीतर सूचना और डेटा मिटाने की 48 घंटे पूर्व सूचना अनिवार्य है।

नियम चरणबद्ध हैं: नियम 1, 2, 17-21 तुरंत प्रभावी; नियम 4 नवंबर 2026 से; और नियम 3, 5-16, 22-23 मई 2027 से। अध्यक्ष और 3 सदस्यों वाला डेटा संरक्षण बोर्ड गठित किया जाएगा। ये नियम भारत के डेटा शासन में एक ऐतिहासिक कदम हैं।