केंद्रीय कैबिनेट ने 24 फरवरी 2026 को 'केरल' का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह निर्णय केरल विधानसभा द्वारा अगस्त 2023 और जून 2024 में पारित सर्वसम्मत प्रस्तावों के बाद आया। 'केरलम' मलयालम भाषा में राज्य का नाम है।

संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक 2026 को संसद में पेश करने से पहले राज्य विधानमंडल को भेजेंगे। इसके लिए प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में संशोधन आवश्यक है। यह ओडिशा (2011) और पुदुचेरी (2006) जैसे पिछले नाम परिवर्तनों के अनुरूप है।