केंद्रीय कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने को मंजूरी दी
Aसीधा उत्तर
कैबिनेट ने केरल का नाम केरलम करने को मंजूरी दी; प्रथम अनुसूची में संवैधानिक संशोधन आवश्यक।
मुख्य तथ्य
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24-25 फरवरी 2026 को 'Kerala' का नाम आधिकारिक रूप से 'Keralam' करने को मंजूरी दी, जो मलयालम में राज्य का नाम है।
यह निर्णय केरल विधानसभा द्वारा अगस्त 2023 और जून 2024 में पारित सर्वसम्मत प्रस्तावों के बाद लिया गया।
संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत Kerala (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को संसद में पेश करने से पहले राज्य विधानमंडल को भेजा जाएगा।
इस परिवर्तन के लिए पहली अनुसूची में संशोधन और संविधान की चौथी अनुसूची में उसके अनुरूप बदलाव करने होंगे।
यह पिछले इसी तरह के बदलावों के अनुरूप है: उड़ीसा से ओडिशा (2011) और पांडिचेरी से पुदुचेरी (2006)।
केंद्रीय कैबिनेट ने 24 फरवरी 2026 को 'केरल' का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह निर्णय केरल विधानसभा द्वारा अगस्त 2023 और जून 2024 में पारित सर्वसम्मत प्रस्तावों के बाद आया। 'केरलम' मलयालम भाषा में राज्य का नाम है।
संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक 2026 को संसद में पेश करने से पहले राज्य विधानमंडल को भेजेंगे। इसके लिए प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में संशोधन आवश्यक है। यह ओडिशा (2011) और पुदुचेरी (2006) जैसे पिछले नाम परिवर्तनों के अनुरूप है।
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मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: फरवरी 2026 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित केरल का नाम 'केरलम' करने की संवैधानिक प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
केंद्रीय कैबिनेट ने 24-25 फरवरी 2026 को केरल विधानसभा के अगस्त 2023 एवं जून 2024 सर्वसम्मत प्रस्तावों के बाद केरल का नाम 'केरलम' करने को मंजूरी दी। अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 राज्य विधानमंडल को विचार के लिए भेजेंगे; फिर प्रथम एवं चतुर्थ अनुसूची में संशोधन होगा।
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फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल के नाम के संबंध में क्या निर्णय लिया?
**केंद्रीय मंत्रिमंडल** ने **24-25 फरवरी 2026** को राज्य के नाम को **'केरल' से 'केरलम' में** आधिकारिक रूप से बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 'केरलम' नाम **मलयालम भाषा** में राज्य के नाम को दर्शाता है।
भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?
**संविधान के अनुच्छेद 3** के तहत, मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद **राष्ट्रपति मामले को** संबंधित **राज्य विधानमंडल** के विचार के लिए भेजते हैं। इसके बाद संसद राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलने के लिए **साधारण बहुमत से कानून** पारित करती है।
केरल विधानसभा ने केरल का नाम 'केरलम' करने के लिए कौन-से प्रस्ताव पारित किए?
**केरल विधान सभा** ने 'केरल' का आधिकारिक नाम 'केरलम' करने के अनुरोध पर **अगस्त 2023** और **जून 2024** में **सर्वसम्मति से प्रस्ताव** पारित किए थे।
'केरलम' नाम का अर्थ और उत्पत्ति क्या है?
‘**केरलम**’ मलयालम में राज्य का नाम है। यह नाम ‘केरा’ (नारियल के पेड़) + ‘अलम’ (भूमि) से बना है, यानी ‘नारियल के पेड़ों की भूमि’। आधिकारिक रूप से ‘केरलम’ अपनाना राज्य की स्वदेशी भाषाई पहचान का सम्मान करता है।
भारत में कितने राज्यों के नाम बदले गए हैं?
हाल के वर्षों में कई राज्यों के नाम बदले गए हैं: **ओडिशा** (उड़ीसा से, 2011), **उत्तराखंड** (उत्तरांचल से, 2007), **पुदुचेरी** (पांडिचेरी से, 2006)। केरलम (केरल) अपने स्वदेशी नाम को औपचारिक रूप देने वाले नवीनतम राज्यों में शामिल है।
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