प्रकाशित: 7 नवंबर 2025SEBIअर्थव्यवस्था
SEBI ने अनियमित 'डिजिटल गोल्ड' में निवेश के खिलाफ जनता को आगाह किया
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 8 नवंबर 2025 को प्रेस विज्ञप्ति संख्या 70/2025 जारी कर जनता को सावधान किया कि 'डिजिटल गोल्ड' उत्पाद SEBI नियमों के तहत प्रतिभूतियाँ नहीं हैं और इसलिए ये उसके निगरानी ढाँचे से बाहर हैं।
SEBI ने चेतावनी दी कि ऐसे अनियमित उत्पादों में गंभीर प्रतिपक्ष और परिचालन जोखिम हैं। नियामक ने निवेशकों को सलाह दी कि वे SEBI-विनियमित विकल्पों जैसे गोल्ड ETF, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें (EGR), और कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंधों को अपनाएँ। ये SEBI-विनियमित उत्पाद SEBI-पंजीकृत मध्यस्थों से उपलब्ध हैं।
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प्रश्न: सेबी ने अनियमित डिजिटल गोल्ड उत्पादों के विरुद्ध निवेशकों को सचेत किया है। नियामकीय कमी और भारत में स्वर्ण निवेश के लिए सेबी के ढांचे में उपलब्ध सुरक्षित विकल्पों की परीक्षा कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
सेबी ने 8 नवंबर 2025 को प्रेस विज्ञप्ति 70/2025 जारी कर स्पष्ट किया कि डिजिटल गोल्ड उत्पाद प्रतिभूति नहीं हैं, पर्यवेक्षी ढांचे से बाहर हैं और इनमें प्रतिपक्ष तथा परिचालन जोखिम हैं। नियामक ने निवेशकों को गोल्ड ईटीएफ, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद और भारतीय रिज़र्व बैंक ढांचे के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अपनाने को कहा।
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