भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 8 नवंबर 2025 को प्रेस विज्ञप्ति संख्या 70/2025 जारी कर जनता को सावधान किया कि 'डिजिटल गोल्ड' उत्पाद SEBI नियमों के तहत प्रतिभूतियाँ नहीं हैं और इसलिए ये उसके निगरानी ढाँचे से बाहर हैं।

SEBI ने चेतावनी दी कि ऐसे अनियमित उत्पादों में गंभीर प्रतिपक्ष और परिचालन जोखिम हैं। नियामक ने निवेशकों को सलाह दी कि वे SEBI-विनियमित विकल्पों जैसे गोल्ड ETF, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें (EGR), और कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंधों को अपनाएँ। ये SEBI-विनियमित उत्पाद SEBI-पंजीकृत मध्यस्थों से उपलब्ध हैं।