केंद्रीय बजट 2026-27 ने बजट 2025 में पेश आयकर स्लैब संरचना को बिना बदलाव बरकरार रखा। नई कर व्यवस्था में ₹12 लाख तक की आय कर-मुक्त है (वेतनभोगियों के लिए ₹75,000 मानक कटौती सहित ₹12.75 लाख)। स्लैब: 0-4 लाख शून्य, 4-8 लाख 5%, 8-12 लाख 10%, 12-16 लाख 15%, 16-20 लाख 20%, 20-24 लाख 25%, 24 लाख से ऊपर 30%।

ऐतिहासिक घोषणा यह रही कि नया आयकर अधिनियम, 2025 — छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह — 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। नए अधिनियम में धाराओं की संख्या लगभग आधी हो गई। संशोधित रिटर्न की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च की गई। MAT दर 15% से घटाकर 14% कर दी गई और इसे अंतिम कर बना दिया गया। LRS के तहत TCS एकसमान 2% किया गया।