प्रकाशित: 31 जनवरी 2026PIBअर्थव्यवस्था
बजट 2026-27: आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं; नया आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू
केंद्रीय बजट 2026-27 ने बजट 2025 में पेश आयकर स्लैब संरचना को बिना बदलाव बरकरार रखा। नई कर व्यवस्था में ₹12 लाख तक की आय कर-मुक्त है (वेतनभोगियों के लिए ₹75,000 मानक कटौती सहित ₹12.75 लाख)। स्लैब: 0-4 लाख शून्य, 4-8 लाख 5%, 8-12 लाख 10%, 12-16 लाख 15%, 16-20 लाख 20%, 20-24 लाख 25%, 24 लाख से ऊपर 30%।
ऐतिहासिक घोषणा यह रही कि नया आयकर अधिनियम, 2025 — छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह — 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। नए अधिनियम में धाराओं की संख्या लगभग आधी हो गई। संशोधित रिटर्न की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च की गई। MAT दर 15% से घटाकर 14% कर दी गई और इसे अंतिम कर बना दिया गया। LRS के तहत TCS एकसमान 2% किया गया।
0मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित प्रमुख प्रत्यक्ष-कर सुधारों पर चर्चा कीजिए, विशेष रूप से आयकर अधिनियम 1961 को प्रतिस्थापित करने वाले नए आयकर अधिनियम 2025 के संदर्भ में।
उत्तर (50 शब्द):
बजट ने 2025 के कर स्लैब यथावत रखे, 12 लाख रुपये तक आय कर-मुक्त। नया आयकर अधिनियम 2025, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी, 1961 के अधिनियम का स्थान लेगा एवं धाराओं की संख्या आधी करेगा। न्यूनतम वैकल्पिक कर 15% से घटाकर 14%, एलआरएस के तहत टीसीएस एकसमान 2% किया।
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जुड़ा प्रश्नआसान
नया आयकर अधिनियम 2025 कब लागू होगा?
व्याख्या · सही उत्तर Bनया आयकर अधिनियम 2025, 1961 के आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हुए 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बजट 2026-27 में नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब क्या हैं?
बजट 2026-27 में जारी नई कर व्यवस्था के तहत **₹12 लाख तक की आय कर-मुक्त** है (वेतनभोगियों के लिए ₹75,000 मानक कटौती सहित ₹12.75 लाख)। स्लैब: **0-4 लाख: शून्य**, 4-8 लाख: 5%, 8-12 लाख: 10%, 12-16 लाख: 15%, 16-20 लाख: 20%, 20-24 लाख: 25%, 24 लाख से ऊपर: 30%। बजट 2025 से कोई बदलाव नहीं।
नया आयकर अधिनियम 2025 कब से 1961 अधिनियम का स्थान लेगा?
**नया आयकर अधिनियम 2025**, छह दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान **1 अप्रैल 2026** से लेगा। नए अधिनियम में धाराओं की संख्या लगभग आधी कर दी गई है, जिससे भाषा सरल हुई है।
बजट 2026-27 में MAT दर में क्या बदलाव किया गया?
बजट 2026-27 में **MAT (न्यूनतम वैकल्पिक कर) दर 15% से घटाकर 14%** कर दी गई, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। MAT को **अंतिम कर** बनाया गया है; इसके बाद कोई क्रेडिट जमा नहीं होगा।
बजट 2026-27 के बाद संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की नई समय-सीमा क्या है?
बजट 2026-27 ने संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा **31 दिसंबर से बढ़ाकर निर्धारण वर्ष की 31 मार्च** कर दी है, जिससे करदाताओं को अधिक समय मिलेगा।
बजट 2026-27 के बाद LRS पर TCS दर क्या है?
बजट 2026-27 ने LRS (उदारीकृत प्रेषण योजना) पर **TCS दर एकसमान 2% कर दी**, जिससे पहले का अलग-अलग दरों वाला ढांचा सरल हो गया। यह LRS के तहत सभी विदेशी प्रेषणों पर लागू होगा।