प्रकाशित: 5 मार्च 2026Times of Kashmirशासन
राष्ट्रपति मुर्मू ने बड़ा राज्यपाल फेरबदल किया: 9 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नए राज्यपाल और उपराज्यपाल मिले
5 मार्च 2026 की देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राज्यपालों और उपराज्यपालों के स्थानांतरण और नियुक्ति को मंजूरी दी — यह उनके कार्यकाल में सबसे बड़े राज्यपाल फेरबदलों में से एक है। प्रमुख नियुक्तियां इस प्रकार हैं:
जिष्णु देव वर्मा (तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल) को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। शिव प्रताप शुक्ल (हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल) को तेलंगाना स्थानांतरित किया गया। कविंदर गुप्ता (लद्दाख के पूर्व उपराज्यपाल) को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। नंद किशोर यादव (बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष) को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सैयद अता हसनैन (भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल) को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तरनजीत सिंह संधू (पूर्व राजनयिक और अमेरिका में भारतीय राजदूत) को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया।
संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसे अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0
6-अक्ष वर्गीकरण
कवरेजराष्ट्रीयविषयराष्ट्रीयपरीक्षाबेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर · CET स्नातक · CET सीनियर सेकेंडरी · EO/RO · LDC · महिला पर्यवेक्षक · पटवार · PTI · RAS · REET · RPSC SI · स्कूल व्याख्याता · सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर · वरिष्ठ अध्यापक · UPSC · वनपाल · प्रारंभिकस्रोतTimes of Kashmir
अभ्यास प्रश्न MCQ
हल करेंनीचे विकल्प चुनें। सही या गलत संकेत तुरंत दिखेगा।
जुड़ा प्रश्नआसान
राष्ट्रपति मुर्मू के मार्च 2026 के राज्यपाल/उपराज्यपाल फेरबदल में कुल कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल थे?
व्याख्या · सही उत्तर Bमार्च 2026 में राष्ट्रपति भवन द्वारा घोषित फेरबदल में कुल 9 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल थे। इनमें दिल्ली, लद्दाख, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड से जुड़े बदलाव या नियुक्तियाँ शामिल थीं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति और बर्खास्तगी करते हैं?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 के अनुसार वे राष्ट्रपति की इच्छापर्यंत पद पर रहते हैं, अर्थात राष्ट्रपति बिना कारण बताए किसी भी राज्यपाल को कभी भी हटा सकते हैं।
मार्च 2026 के फेरबदल में दिल्ली का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया?
संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू को 6 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किए गए राज्यपाल फेरबदल में दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया।
मार्च 2026 के फेरबदल में महाराष्ट्र का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया और उनकी पृष्ठभूमि क्या है?
त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे 6 मार्च 2026 को 9 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हुए बड़े राज्यपाल फेरबदल में प्रमुख नियुक्तियों में से एक थे।
मार्च 2026 के राज्यपाल फेरबदल में कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल थे?
6 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदेश से हुए राज्यपाल फेरबदल में 9 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल थे। प्रमुख नई नियुक्तियों में दिल्ली के उपराज्यपाल और महाराष्ट्र, बिहार तथा नागालैंड के राज्यपाल शामिल हैं।
2026 के फेरबदल में बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया और उनकी पृष्ठभूमि क्या है?
भारतीय सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को मार्च 2026 के फेरबदल में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उसी फेरबदल में नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया।