3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं GST परिषद बैठक में 5% और 18% की दो-स्तरीय GST दर संरचना को मंजूरी दी गई, जो पहले की 5%, 12%, 18% और 28% वाली चार-स्तरीय प्रणाली की जगह लेगी। तंबाकू और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40% की नई दर शुरू की गई। 175 वस्तुएं सस्ती होंगी, जिनमें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, मेवे, डेयरी, रेफ्रिजरेटर, एसी, ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर शामिल हैं। औसत GST दर 11.5% से घटकर 10% से नीचे आने की उम्मीद है। अधिकांश दर परिवर्तन 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगे।