मुख्य तथ्य

  • वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 भारत में संरक्षण क्षेत्रों की कानूनी श्रेणियाँ तय करता है।
  • प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का प्रजाति-आधारित कार्यक्रम है, जो कोर-बफर बाघ आरक्षित क्षेत्रों पर आधारित है।
  • कुनमिंग-मॉन्ट्रियल 30 बाय 30 लक्ष्य ने 2030 तक के वैश्विक संरक्षण लक्ष्यों को नया रूप दे दिया है।

मुख्य बिंदु

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    वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 भारत में संरक्षण क्षेत्रों की कानूनी श्रेणियाँ तय करता है।

  2. 2

    राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र कानूनी पाबंदियों और स्वामित्व के लिहाज़ से एक-दूसरे से अलग होते हैं।

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    रामसर का दर्जा किसी आर्द्रभूमि को दिया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय दर्जा है; इससे वह अपने-आप राष्ट्रीय उद्यान नहीं बन जाती।

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    जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के मानव एवं जैवमंडल ढाँचे के अनुसार कोर, बफर और संक्रमण क्षेत्र में बँटे होते हैं।

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    प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का प्रजाति-आधारित कार्यक्रम है, जो कोर-बफर बाघ आरक्षित क्षेत्रों पर आधारित है।

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    वन भूमि का अन्य उपयोग में बदलाव, पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचना और प्रतिपूरक वनीकरण — ये सब इससे जुड़े नियम-नियंत्रण हैं, न कि प्राकृतिक आवास का विकल्प।

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    केवलादेव और मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान इस विषय के दो सबसे मजबूत राजस्थान उदाहरण हैं।

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    कुनमिंग-मॉन्ट्रियल 30 बाय 30 लक्ष्य ने 2030 तक के वैश्विक संरक्षण लक्ष्यों को नया रूप दे दिया है।

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1MCQभारत में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र का सीधा वैधानिक आधार कौन सा अधिनियम है?1 अंक · 50 शब्द
  1. Aवन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972सही
  2. Bवन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
  3. Cपर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
  4. Dजैव विविधता अधिनियम, 2002

व्याख्या

1972 का अधिनियम वन्यजीव प्रशासन द्वारा उपयोग किए जाने वाले संरक्षण-क्षेत्र वर्गों को परिभाषित और सक्षम करता है। 1980 का अधिनियम वन विचलन नियंत्रित करता है, 1986 का अधिनियम पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र जैसी पर्यावरण अधिसूचनाओं को आधार देता है, और 2002 का अधिनियम जैव विविधता संस्थाएँ तथा विरासत स्थल बनाता है।

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