RAS प्रश्न
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है?
सही उत्तर: (C) 5 वर्ष।
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष होता है।
व्याख्या
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल को स्पष्ट रूप से पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष बताया गया है। इसलिए 4 वर्ष या 6 वर्ष जैसे विकल्प संविधान के पाठ से मेल नहीं खाते। इसी प्रावधान में यह भी बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से उपराष्ट्रपति को संबोधित लिखित त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है, और संविधान के उल्लंघन पर अनुच्छेद 61 की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। कार्यकाल समाप्त होने पर भी राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति पद पर रह चुका व्यक्ति पुनर्निर्वाचन के लिए भी पात्र होता है।
बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं
- (A) 4 वर्ष गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तय करता है।
- (B) 6 वर्ष गलत है, क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति के लिए 6 वर्ष का कार्यकाल नहीं, बल्कि 5 वर्ष का कार्यकाल दिया गया है।
- (D) कोई निश्चित कार्यकाल नहीं गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद के लिए निश्चित 5 वर्ष की अवधि बताता है।
अवधारणा
यह प्रश्न भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका और राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेदों की मूल समझ जांचता है। आरएएस में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन, कार्यकाल और पद-त्याग जैसे तथ्य बार-बार पूछे जाते हैं क्योंकि ये शासन-व्यवस्था के आधारभूत संवैधानिक प्रावधान हैं।
