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RAS प्रश्न

अनुच्छेद 3 के अधीन नए राज्य के गठन संबंधी विधेयक में क्या आवश्यक है:

सही उत्तर: (D) राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश; प्रभावित राज्य विधानमंडल की राय (सहमति नहीं)।

अनुच्छेद 3 के अधीन नए राज्य के गठन का विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही पेश हो सकता है और प्रभावित राज्य विधानमंडल से केवल राय मांगी जाती है, उसकी सहमति आवश्यक नहीं होती।

  1. (A)

    आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन

  2. (B)

    राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश और प्रभावित राज्य विधानमंडल की सहमति

  3. (C)

    संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत

  4. (D)

    राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश; प्रभावित राज्य विधानमंडल की राय (सहमति नहीं)

व्याख्या

अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य के गठन तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में बदलाव का कानून बनाने की शक्ति देता है। इस अनुच्छेद के परंतुक में दो शर्तें दी गई हैं: ऐसा विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं हो सकता, और यदि प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति उसे उस राज्य के विधानमंडल को राय देने के लिए भेजता है। संसद उस राय से बाध्य नहीं है; इसलिए यहां निर्णायक बात सहमति नहीं, केवल राय है। ऐसे विधेयक के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त माना जाता है।

बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं

  • (A) आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन अनुच्छेद 3 की शर्त नहीं है; यहां प्रक्रिया राष्ट्रपति की सिफारिश और प्रभावित राज्य विधानमंडल से राय तक सीमित है।
  • (B) इस विकल्प में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश सही है, लेकिन प्रभावित राज्य विधानमंडल की सहमति जोड़ना गलत है क्योंकि अनुच्छेद 3 में राय मांगी जाती है, बाध्यकारी सहमति नहीं।
  • (C) संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत इस प्रश्न के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 3 के ऐसे विधेयक के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त है।

अवधारणा

यह प्रश्न संघीय ढांचे में संसद और राज्यों के संबंधों, खासकर राज्य-निर्माण की संवैधानिक प्रक्रिया, को परखता है। RAS में अनुच्छेद 3 बार-बार इसलिए आता है क्योंकि इसमें राज्य की राय और राज्य की सहमति के बीच महीन लेकिन परीक्षा-निर्णायक फर्क है।

स्रोत

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