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RAS प्रश्न

राज्यसभा को धन विधेयक लोकसभा को अधिकतम कितने दिनों में लौटाना होता है?

सही उत्तर: (B) 14 दिन।

राज्यसभा को लोकसभा से प्राप्त धन विधेयक 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटाना होता है।

  1. (A)

    30 दिन

  2. (B)

    14 दिन

  3. (C)

    7 दिन

  4. (D)

    21 दिन

व्याख्या

धन विधेयक पर राज्यसभा की भूमिका सामान्य विधेयक जैसी निर्णायक नहीं होती। भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 में व्यवस्था है कि धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा को केवल सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा को इसे प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है। इसके बाद लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक नहीं लौटाती, तो वह अवधि समाप्त होते ही विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों से पारित माना जाता है जिस रूप में लोकसभा ने उसे पारित किया था। इसलिए अधिकतम समय-सीमा 14 दिन है।

बाक़ी विकल्प ग़लत क्यों हैं

  • (A) 30 दिन धन विधेयक प्रक्रिया की समय-सीमा नहीं है; यह राज्य विधानमंडलों को भेजे गए संविधान संशोधन विधेयकों से जुड़ी अवधि है।
  • (C) 7 दिन बहुत कम अवधि है और अनुच्छेद 109 में धन विधेयक लौटाने के लिए ऐसी समय-सीमा नहीं दी गई है।
  • (D) 21 दिन धन विधेयक लौटाने की संवैधानिक अवधि नहीं है और किसी विधेयक-संबंधी समय-सीमा के रूप में भी मान्य नहीं है।

अवधारणा

संसद में वित्तीय विधेयकों, खासकर धन विधेयक पर लोकसभा की प्रधानता और राज्यसभा की सीमित भूमिका का परीक्षण RAS में बार-बार होता है। इस हिस्से में अनुच्छेद-आधारित समय-सीमा और दोनों सदनों की शक्तियों की समझ सीधे परखी जाती है।

स्रोत

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