आपका सेशन खत्म हो गया है

आपकी प्रगति और खरीदारी सुरक्षित हैं। जारी रखने के लिए दोबारा लॉगिन करें।

दोबारा लॉगिन करें
Aspirant Academy

RAS प्रश्न

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है?

सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 156।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है।

  1. (A)

    अनुच्छेद 156

  2. (B)

    अनुच्छेद 155

  3. (C)

    अनुच्छेद 157

  4. (D)

    अनुच्छेद 158

व्याख्या

अनुच्छेद 156 राज्यपाल के पद की अवधि को सीधे नियंत्रित करता है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा। इसी अनुच्छेद में यह भी व्यवस्था है कि, इन प्रावधानों के अधीन, राज्यपाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेगा और अवधि समाप्त होने पर भी उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक बना रह सकता है। इसलिए प्रश्न में दिया गया मुख्य वाक्यांश, यानी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहना, अनुच्छेद 156 से ही जुड़ता है। इसके विपरीत अनुच्छेद 155 नियुक्ति, अनुच्छेद 157 योग्यता और अनुच्छेद 158 पद की शर्तों से संबंधित हैं।

बाक़ी विकल्प गलत क्यों हैं

  • (B) अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र से जोड़ता है, पद पर बने रहने की अवधि से नहीं।
  • (C) अनुच्छेद 157 राज्यपाल बनने की योग्यता बताता है, जैसे भारत का नागरिक होना और 35 वर्ष की आयु पूरी करना; यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करने का प्रावधान नहीं है।
  • (D) अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद की शर्तों से जुड़ा है, जैसे विधायिका या संसद की सदस्यता और लाभ के पद से संबंधित निषेध; यह कार्यकाल का अनुच्छेद नहीं है।

अवधारणा

यह प्रश्न राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और कार्यकाल से जुड़े मूल प्रावधानों की पहचान जांचता है। RAS में अनुच्छेद 155-158 बार-बार इसलिए आते हैं क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति, योग्यता, पद की शर्तें और कार्यकाल आपस में मिलते-जुलते विकल्पों में पूछे जाते हैं।

स्रोत

संबंधित प्रश्न