RAS प्रश्न
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है?
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 3।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है।
व्याख्या
अनुच्छेद 3 संसद को कानून बनाकर नया राज्य बनाने और मौजूदा राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में बदलाव करने की शक्ति देता है। इसी संवैधानिक शक्ति के तहत संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है, इसलिए सही आधार अनुच्छेद 3 है। केरल का नाम 'केरलम' करने की प्रक्रिया में भी यही संवैधानिक रास्ता अपनाया गया: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी और राष्ट्रपति के माध्यम से केरल नाम-परिवर्तन विधेयक, 2026 राज्य विधानमंडल को भेजे जाने की बात है। परीक्षा में ध्यान रखने वाली बात यह है कि राज्य का नाम बदलना सामान्य संविधान-संशोधन वाले अनुच्छेद 368 का मामला नहीं, बल्कि अनुच्छेद 3 की विशेष संसदीय शक्ति का मामला है।
बाक़ी विकल्प गलत क्यों हैं
- (A) अनुच्छेद 1 सही नहीं है, क्योंकि किसी राज्य का नाम बदलने की संसदीय शक्ति अनुच्छेद 3 में आती है।
- (C) अनुच्छेद 368 सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 4(2) के अनुसार अनुच्छेद 2 या 3 के अधीन बने ऐसे कानूनों को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान-संशोधन नहीं माना जाता।
- (D) अनुच्छेद 248 सही नहीं है, क्योंकि राज्य के नाम में बदलाव के लिए विशिष्ट शक्ति अनुच्छेद 3(e) में है।
अवधारणा
संघीय ढांचे में संसद के पास राज्य-क्षेत्र और राज्य-नाम संबंधी विशेष शक्ति है। RAS में यह विषय बार-बार आता है, क्योंकि नए राज्य, सीमा-परिवर्तन और नाम-परिवर्तन जैसे मुद्दे संविधान के स्थिर प्रावधान और समसामयिक घटनाओं दोनों से जुड़ते हैं।
