RAS प्रश्न
RTI अधिनियम के तहत, अनुरोध के कितने दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए?
सही उत्तर: (B) 30 दिन।
RTI अधिनियम के तहत सामान्य सूचना-अनुरोध पर सूचना अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए।
व्याख्या
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) में लोक सूचना अधिकारी के लिए समय-सीमा तय है। अनुरोध धारा 6 के तहत प्राप्त होने के बाद अधिकारी को यथाशीघ्र, और हर स्थिति में अनुरोध प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर, सूचना देनी होती है या अधिनियम की धारा 8 और 9 में बताए कारणों से अनुरोध अस्वीकार करना होता है। इसलिए सामान्य प्रश्न में सही समय-सीमा 30 दिन है। इसी प्रावधान में एक अलग अपवाद भी है: अगर मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी हो, तो सूचना 48 घंटे के भीतर दी जानी चाहिए। इसीलिए 30 दिन सामान्य नियम है, 48 घंटे विशेष आपात स्थिति की सीमा है।
बाक़ी विकल्प गलत क्यों हैं
- (A) 45 दिन इसलिए गलत है, क्योंकि धारा 7(1) सामान्य अनुरोध के लिए अधिकतम 30 दिनों की सीमा रखती है, 45 दिनों की नहीं।
- (C) 15 दिन इसलिए गलत है, क्योंकि सामान्य RTI अनुरोध पर सूचना देने की समय-सीमा 30 दिन है; 15 दिन का नियम दिए गए अधिनियमीय प्रावधान में नहीं है।
- (D) 60 दिन इसलिए गलत है, क्योंकि लोक सूचना अधिकारी को सामान्य अनुरोध पर 30 दिनों के भीतर निर्णय लेकर सूचना देनी या वैध आधार पर अस्वीकार करना होता है।
अवधारणा
यह प्रश्न शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बने RTI अधिनियम की प्रक्रिया-समयसीमा जांचता है। RAS में ऐसे प्रश्न बार-बार आते हैं क्योंकि प्रशासनिक जवाबदेही में नागरिक के सूचना-अधिकार और अधिकारी की वैधानिक जिम्मेदारी सीधे जुड़ते हैं।
